अभियोजन के आवेदन पर कोर्ट ने दिया आदेश

Updated at : 09 Aug 2017 6:01 AM (IST)
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अभियोजन के आवेदन पर कोर्ट ने दिया आदेश

छपरा(कोर्ट) : गुजरात के व्यवसायी हनीफ हिंगोरा के पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा दिये गये आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई हुई. एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के कोर्ट में चल रहे हिंगोरा मामले में अपर लोक अभियोजक राम नारायण प्रसाद ने दो दंडाधिकारी व एक थानाध्यक्ष को साक्ष्य हेतु कोर्ट में […]

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छपरा(कोर्ट) : गुजरात के व्यवसायी हनीफ हिंगोरा के पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा दिये गये आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई हुई. एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के कोर्ट में चल रहे हिंगोरा मामले में अपर लोक अभियोजक राम नारायण प्रसाद ने दो दंडाधिकारी व एक थानाध्यक्ष को साक्ष्य हेतु कोर्ट में बुलाये जाने को लेकर एक आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत स्वीकार कर लिया है.

अभियोजन के अलावा बचाव पक्ष के अधिवक्ता भुवनेश्वर शर्मा, बीरेश चौबे व मनोज कुमार सिंह ने बहस करते हुए अपना अपना पक्ष रखा था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने कोर्ट में आवेदन देकर न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजेश कुमार,कार्यपालक दंडाधिकारी संजीव कुमार चौधरी व सोनपुर के तत्कालीन थानेदार ओमप्रकाश की गवाही को आवश्यक बताते हुए कोर्ट से आग्रह किया था कि इन तीनों की गवाही न्याय हित में आवश्यक है. इसलिए इन्हें साक्ष्य हेतु कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश देने की कृपा की जाये. ज्ञात हो कि मामले में आरोपित चतुरपुर के रंजीत सिंह के घर जहां सोहैल को छिपा कर रखा गया था. उस घर का ताला तुड़वाने के लिए सोनपुर के एसडीओ के आदेश पर संजीव कुमार चौधरी को विशेष दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था.

मकान का ताला तोड़ने के समय श्री चौधरी के साथ थानेदार ओमप्रकाश भी मौजूद थे. रंजीत के मकान से सोहैल के अपहरण से जुड़े कई साक्ष्य जिसमें उसका विजिटिंग कार्ड समेत अन्य सामान वहां से मिले थे. वहीं न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजेश कुमार ने ग्रामीण राहुल कुमार का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड किया था. इसी को ले अभियोजन द्वारा तीनों सरकारी साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कराने को ले कोर्ट को आवेदन दिया गया था, जिसका बचाव पक्ष की ओर से प्रति उत्तर दिया गया. अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने इसे आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था .कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
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