छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति हनीफ हिंगोरा के पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में बुधवार को अभियोजन द्वारा दिये गये आवेदन पर बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गयी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता भुवनेश्वर शर्मा, बीरेश चौबे व मनोज कुमार सिंह ने बहस करते हुए अपना पक्ष रखा. जिसमें कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
विदित हो कि अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता के कोर्ट में आवेदन देकर न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजेश कुमार के अलावा कार्यपालक दंडाधिकारी संजीव कुमार चौधरी व सोनपुर के तत्कालीन थानेदार ओमप्रकाश की गवाही को आवश्यक बताते हुए कोर्ट से आग्रह किया था कि इन तीनों की गवाही न्याय हित में आवश्यक है.
ज्ञात हो कि मामले में आरोपित चतुरपुर के रंजीत सिंह के घर का ताला तोड़वाने के लिये सोनपुर के एसडीओ के आदेश पर संजीव कुमार चौधरी को विशेष दंडाधिकारी नियुक्त किया गया था. मकान का ताला तोड़ने के समय चौधरी के साथ थानेदार ओमप्रकाश भी मौजूद थे. उसके मकान से सोहैल के अपहरण से जुड़े कई साक्ष्य वहां से मिले थे. वहीं न्यायिक दण्डाधिकारी ब्रजेश कुमार ने ग्रामीण राहुल कुमार का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड किया था. इसी को लेकर अभियोजन द्वारा तीनों सरकारी साक्षियों को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत कराने को ले कोर्ट को आवेदन दिया गया था. जिसका बचाव पक्ष की ओर से प्रतिउत्तर दिया गया है. है. कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तिथि निर्धारित किया है.