एसीजेएम को धमकी देने की प्राथमिकी

Updated at : 12 Jul 2017 4:24 AM (IST)
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एसीजेएम को धमकी देने की प्राथमिकी

छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम 13 छेदी राम और उनकी पत्नी को मोबाइल पर धमकी देते हुए बैंक का खाता व पीन नंबर मांगने तथा नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. थाना कांड संख्या 279/17 में अज्ञात मोबाइल धारक […]

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छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम 13 छेदी राम और उनकी पत्नी को मोबाइल पर धमकी देते हुए बैंक का खाता व पीन नंबर मांगने तथा नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. थाना कांड संख्या 279/17 में अज्ञात मोबाइल धारक के विरुद्ध भादवि की धारा 420, 504, 506, 120 बी व साइबर एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है.

ज्ञात हो कि अज्ञात अपराधी ने मंगलवार को न्यायिक पदाधिकारी राम की पत्नी को फोन कर उनसे बैंक का एकाउंट नंबर व ओटीपी मांगा, जिसे देने से इनकार करने पर उसने धमकी दी. इससे डर कर पत्नी ने उनका मोबाइल नंबर दे दिया. अपराधी ने उनके मोबाइल पर फोन कर उनसे खाता नंबर और ओटीपी मांगा, जिसे देने से इनकार करने पर उन्हें भी परिणाम भुगतने की धमकी दी. नगर थानाध्यक्ष रवि कुमार ने इस मामले में अनुसंधान की जिम्मेवारी अवर निरीक्षक जयप्रकाश राय को सौंपी है.

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