जमीन बंदोबस्ती की तिथि निर्धारित

Updated at : 16 Jun 2017 4:31 AM (IST)
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जमीन बंदोबस्ती की तिथि निर्धारित

निर्देश. 28 जून, 5, 10 व 14 जुलाई को होगी बेतिया राज की जमीन की बंदोबस्ती छपरा (सदर) : अब जिला प्रशासन ने परसा अंचल के लालपुर गांव स्थित बेतिया राज की 1.34 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती की तिथि निर्धारित कर दी है. साथ ही अपर समाहर्ता के कार्यालय प्रकोष्ठ में होने वाली इस बंदोबस्ती […]

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निर्देश. 28 जून, 5, 10 व 14 जुलाई को होगी बेतिया राज की जमीन की बंदोबस्ती

छपरा (सदर) : अब जिला प्रशासन ने परसा अंचल के लालपुर गांव स्थित बेतिया राज की 1.34 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती की तिथि निर्धारित कर दी है. साथ ही अपर समाहर्ता के कार्यालय प्रकोष्ठ में होने वाली इस बंदोबस्ती में समिति के सदस्य की उपस्थिति में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. बंदोबस्ती 11 माह की होगी. जिसमें बदोबस्ती लेने वाले को अस्थायी हाट, बाजार या खेती करने की छूट होगी. सारण के डीएम सह समाहर्ता हरिहर प्रसाद ने इस संबंध में निर्देशित किया है
कि बंदोबस्ती का कार्य पहले 28 जून को होगा, यदि इस तिथि को लालापुर में स्थित जमीन की बंदोबस्ती का कार्य नहीं हो पाया, तो अगली तीन तिथियों यथा पांच जुलाई, 10 जुलाई एवं 14 जुलाई को की जायेगी. बंदोबस्ती होने वाले व्यक्तियों को छह माह के अंदर का चरित्र प्रमाण पत्र लाने के साथ-साथ उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार का स्थायी ढाचा बनाने की अनुमति नहीं होगी. यदि कोई बंदोबस्ती कराने वाला प्रशासन के इन आदेशों को नजरअंदाज करता है तो इसकी बंदोबस्ती रद्द कर दी जायेगी.
16 जून को रिविलगंज स्थित बेतिया राज की जमीन की बंदोबस्ती की अंतिम तिथि
बंदोबस्ती तथा बेतिया राज की जमीन के मामले में कार्रवाई के लिए गठित समिति के सदस्य सह सदर डीसीएलआर संजीव कुमार के अनुसार यदि अंतिम तिथि 16 जून को भी रिविलगंज स्थित बेतिया राज की जमीन में रह रहे लोगों ने या अन्य व्यक्ति ने बंदोबस्ती नहीं ली, तो 16 जून को बंदोबस्ती की प्रक्रिया रद्द करते हुए संबंधित पीड़ितों को निर्धारित राशि भुगतान की जायेगी. वहीं वैसे लोग नियम के विरुद्ध जमीन पर कब्जा किये है. उन्हें नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध अतिक्रमण वाद चलाया जायेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
राजस्व परिषद के निर्देश के आलोक में ही बेतिया राज की रिविलगंज तथा परसा के लालपुर स्थित जमीन की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी. इच्छुक व्यक्ति अस्थायी तौर पर इन जमीनों के बंदोबस्ती में भाग लेकर बंदोबस्ती करा सकते है. इस कार्य में विभागीय पदाधिकारियों के अलावा कर्मचारी सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रहे है.
अरुण कुमार, एडीएम, सारण
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