हत्या के दाे अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 May 2024 10:09 PM
सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र प्रसाद राय ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
समस्तीपुर : सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र प्रसाद राय ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोनों अभियुक्तों को न्यायालय ने 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की भी सजा दी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को छह-छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाप्ता कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर निवासी राजाराम राय और विरेन्द्र राय हैं. दोनों को न्यायालय ने भादवि की धारा 302/54 में दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की है. घटना को लेकर 73 वर्षीय ग्रामीण कैलाश राय के द्वारा कल्याणपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप लगाया गया था कि 15 अप्रैल 2020 को सुबह 6.45 बजे ग्रामीण राजा राय, विरेन्द्र राय, राकेश राय उर्फ जयकांत राय, बतहु राय लाठी, डंडा व रॉड से लैश होकर उनके दरवाजे पर आकर संतोष राय को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया. उसके इलाज के लिये पीएचसी लाया गया, जहां से उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया. डीएमसीएच से भी उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी. घटना का कारण भूमि विवाद बताया गया था. कोर्ट ने मामले के विचारण के दौरान राजा राय और विरेन्द्र राय को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शिव कुमार प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजेन्द्र ठाकुर ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










