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Samastipur : आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष कारावास

Updated at : 13 Nov 2025 6:38 PM (IST)
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Samastipur : आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष कारावास

शाहवाजपुर मूसापुर चौक के समीप एक कार पर सवार व्यक्तियों की पुलिस ने तलाशी ली.

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दलसिंहसराय . अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम विवेकचन्द्र वर्मा के न्यायालय ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में उजियारपुर थाना अन्तर्गत महथी गांव के विवेक कुमार शर्मा को सुनवाई के दौरान दोषी पाया. धारा 25(1-बी)ए में 3 वर्ष साधारण कारावास साथ 1 हजार रुपये जुर्माना व धारा-26 में 2 वर्ष साधारण कारावास की सजा के साथ दोनों धाराओं में जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया. अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनिन्द्र कुमार ने बताया कि 21 दिसम्बर 2020 को घटहो थाने की पुलिस वाहन जांच कर रही थी. इसी दौरान घटहो थानान्तर्गत ककरघट्टी पुल के नीचे शाहवाजपुर मूसापुर चौक के समीप एक कार पर सवार व्यक्तियों की पुलिस ने तलाशी ली. इस क्रम में विवेक की कमर से देसी पिस्टल बरामद किया गया. जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. कारा मे बिताई गई अवधि सजा में समायोजित किये जायेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Ankur kumar

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By Ankur kumar

Ankur kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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