परीक्षा ड्यूटी के लिए रोका वाहन, मालिक ने दूर से बंद कर दिया इंजन, नहीं ले जा सकी पुलिस तो कर दिया चालान

Author Ankur kumar|Edited by Sarfaraz Ahmad
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सरकारी कार्य में वाहन नहीं देने पर पिकअप का चालान, जीपीएस से इंजन बंद करने का आरोप

पिकअप के पास जुटे पुलिस व ग्रामीण

सरकारी कार्य के लिए रोके गए एक पिकअप वाहन का इंजन मालिक ने जीपीएस से दूर से बंद कर दिया. पुलिस वाहन को ले जाने में नाकाम रही और चालान काटकर लौट गई. यह घटना समस्तीपुर के मुसरीघरारी चौक पर हुई.

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Samastipur News: रविवार को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए वाहनों के अधिग्रहण अभियान के दौरान शनिवार को मुसरीघरारी चौक पर एक अनोखा मामला सामने आया. सरकारी कार्य के लिए रोके गए एक मालवाहक पिकअप वाहन का इंजन चालक और वाहन मालिक द्वारा कथित तौर पर जीपीएस सिस्टम के जरिए दूर से बंद कर दिया गया. इसके बाद पुलिस वाहन को अपने साथ नहीं ले जा सकी.

परीक्षा कार्य के लिए हो रहा था वाहन अधिग्रहण

जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन के निर्देश पर परीक्षा के सफल संचालन के लिए विभिन्न स्थानों पर वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है. इसी क्रम में मुसरीघरारी चौक पर यातायात पुलिस वाहनों की जांच और अधिग्रहण की कार्रवाई कर रही थी. इस दौरान एक मालवाहक पिकअप को सरकारी कार्य के लिए रोका गया.

इंजन बंद होने से नहीं चल सका वाहन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन रोके जाने के कुछ देर बाद चालक और वाहन मालिक ने जीपीएस तकनीक का उपयोग कर वाहन का इंजन बंद कर दिया. पुलिसकर्मियों ने काफी प्रयास किया, लेकिन वाहन दोबारा स्टार्ट नहीं हो सका.

पुलिस ने चालक और वाहन मालिक को सरकारी कार्य के महत्व की जानकारी देते हुए सहयोग का अनुरोध किया, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिला.

पुलिस ने काटा चालान

काफी देर तक प्रयास के बाद भी वाहन चालू नहीं होने और सरकारी कार्य प्रभावित होने पर यातायात पुलिस ने नियमानुसार वाहन का चालान काट दिया और वहां से लौट गई.

घटना के दौरान मुसरीघरारी चौक पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. हालांकि पुलिस ने स्थिति को शांतिपूर्वक नियंत्रित रखा और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने दी.

पुलिस ने कहा कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के लिए वाहन अधिग्रहण नियमानुसार किया जाता है. ऐसे मामलों में वाहन मालिकों से सहयोग अपेक्षित होता है. सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने या सहयोग नहीं करने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है.


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