रुपये गबन के आरोपी को मिली दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा
Author Prabhat khabar news desk
Updated:
विज्ञापन

समस्तीपुर : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुमित कुमार-2 ने रुपये के गबन के आरोपी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
विज्ञापन
समस्तीपुर : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुमित कुमार-2 ने रुपये के गबन के आरोपी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं दस हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाप्ता मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाने के लक्ष्मीपुर निवासी रामश्रेष्ठ शर्मा हैं. सुनील कुमार सिन्हा ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 616/2013 दर्ज कराते हुये उनपर 44 लाख 29 हजार 449 रुपये गबन का आरोप लगाया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










