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दहेज हत्या के अभियुक्त को मिली दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 27 Jun 2024 12:57 AM (IST)
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दहेज हत्या के अभियुक्त को मिली दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने दहेज हत्या के अभियुक्त को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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समस्तीपुर : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने दहेज हत्या के अभियुक्त को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं, मृतका के दो नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण के लिए पचास-पचास रुपये खाते में जमा करने का आदेश दिया है. सजायाफ्ता दलसिंहसराय के गुजरी बाजार निवासी सोपाल साह है. घटना को लेकर दलसिंहसरया थाना कांड संख्या 361 /19 दर्ज की गयी. वहीं, न्यायालय में सत्र वाद संख्या 159 /20 के तहत मामले की सुनवाई चल रही थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी होने के बाद आज सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने अभियुक्त को भादवि की धारा 304 बी में दोषी पाया. घटना की सूचिका मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र के मिलन चाैक निवासी ने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री राधा देवी की शादी अभियुक्त सोपाल साह के साथ 4 वर्ष पहले हुई थी और दहेज के कारण उसके ससुराल वालों और पति 26 नवंबर, 2019 की रात्रि 11:00 में केराेसिन तेल छिड़ककर आग लगाकर हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष की ओर से विनोद कुमार महतो सहायक लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा.

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