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विभूतिपुर के तत्कालीन निलंबित बीईओ पर विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश

गलत तरीके से फर्जी लोगों को बहाल करने के मामले में खुलासे का दौर फिलहाल जिला प्रशासन व जिला शिक्षा विभाग के आपसी तालमेल न होने के कारण थम सा गया है.

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समस्तीपुर : जिले के विभूतिपुर में बीपीएससी से चयनित शिक्षक के साथ साथ गलत तरीके से फर्जी लोगों को बहाल करने के मामले में खुलासे का दौर फिलहाल जिला प्रशासन व जिला शिक्षा विभाग के आपसी तालमेल न होने के कारण थम सा गया है. विदित हो कि मीडिया के माध्यम से जो भी खुलासा किया गया, उसी पर जांच पड़ताल कर कार्रवाई की गयी. जबकि फर्जी शिक्षक बहाली में परत दर परत खुलासा होना अभी बाकी है. इधर विभूतिपुर प्रखंड में फर्जी तरीके से 8 बीपीएससी शिक्षकों की बहाली मामले में निलंबित विभूतिपुर के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णदेव महतो पर विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया है. शिक्षा विभाग के निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) पंकज कुमार ने गुरुवार को आदेश जारी किया. तत्कालीन निलंबित बीईओ को विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत प्रधानाध्यापकों से मिलीभगत कर 8 फर्जी बीपीएससी शिक्षकों का योगदान कराए जाने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी कई आरोप प्रतिवेदित किया गया था. जिसके बाद 12 दिसंबर 2024 को निलंबित कर दिया गया था. इस मामले में श्री महतो से बचाव में 17 फरवरी 2024 को स्पष्टीकरण की मांग की गई थी. इसके अनुपालन में श्री महतो ने जवाब समर्पित किया. समीक्षा के उपरांत जवाब स्वीकार योग्य नहीं पाया गया. निदेशक ने विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए दरभंगा प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को संचालन पदाधिकारी एवं समस्तीपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया है. साथ ही जांच प्रतिवेदन 45 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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