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Samastipur News:बीएलओ को गणना प्रपत्र की प्रति देना होगा अनिवार्य

Updated at : 12 Jul 2025 7:05 PM (IST)
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Samastipur News:बीएलओ को गणना प्रपत्र की प्रति देना होगा अनिवार्य

गर परिषद सभागार में शनिवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा हुई.

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Samastipur News:दलसिंहसराय : नगर परिषद सभागार में शनिवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा हुई. समीक्षा अनुमंडल पदाधिकारी किशन कुमार ने किया. बूथ संख्या 246 से 284 (276 को छोड़ कर) के लिए की गई थी. इसमें चार थीएलओ, सुपरवाइजर अमित कुमार, विवेक कुमार, नवनीत सिंह और आलोक कुमार उपस्थित रहे. इनके साथ सभी प्रगणक और एईआरओ अभिसार कुमार भी मौजूद थे. अनुमंडल पदाधिकारी ने बीएलओ वार समीक्षा की. जो पीछे चल रहे थे उन्हें तीन दिन के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया. बीएलओ द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 30 प्रतिशत से अधिक प्रपत्र जमा हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जमा किये गये प्रपत्रों से संबंधित सभी कागजात भी लिए जायें. कार्यपालक पदाधिकारी और एईआरओ ने बीएलओ को क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों के समाधान के लिए अतिरिक्त वॉलंटियर्स देने का आश्वासन दिया. उन्होंने बताया कि नगर परिषद के कई कर्मचारी, ऑपरेटर और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहले से ही इस कार्य में लगी हैं. कार्यालय स्तर पर एंट्री कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. सभी को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने फॉर्म शाम तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करायें. ताकि एंट्री कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जा सके. दूसरी ओर भाव्या रिसोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर समीक्षा बैठक एसडीओ और भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रशांत रमानिया की अध्यक्षता में की गयी. इसमें 134 उजियारपुर और 138 विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हुए. इसमें बीएलओ पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे सभी बीएलओ को गणना प्रपत्र की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. साथ ही यह भी कहा गया कि ईएफ के गणना प्रपत्र में मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि और अन्य प्रविष्टियों की प्रति संधारित करें. इसका ऑनलाइन अपलोड अभी नहीं किया जायेगा. अगला निर्देश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. सभी बीएलओ को 12 जुलाई तक 1 जनवरी 2003 की निर्वाचक सूची से 1 जुलाई 2025 की सूची का मिलान करना होगा. इससे मतदाताओं से दस्तावेज की मांग नहीं करनी पड़ेगी. बीएलओ सुपरवाइजरों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने बीएलओ के साथ समीक्षा कर इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करायें. बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी,सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Ankur kumar

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By Ankur kumar

Ankur kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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