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तीन साल से अधिक समय से एक ही जगह जमे कर्मियों की सूची तलब

Updated at : 11 Jun 2024 11:35 PM (IST)
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तीन साल से अधिक समय से एक ही जगह जमे कर्मियों की सूची तलब

सिविल सर्जन कार्यालय में वर्षों से कई कर्मी डटे हुए हैं. कर्मियों के एक ही जगह लगातार कुंडली मारे होने के कारण कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

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समस्तीपुर : सिविल सर्जन कार्यालय में वर्षों से कई कर्मी डटे हुए हैं. कर्मियों के एक ही जगह लगातार कुंडली मारे होने के कारण कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. स्थिति यह है कि जिलाधिकारी के आदेश पर स्थानांतरण के बाद प्रतिनियोजन करके कर्मियों को उसी जगह रोक रखा गया है. उन्हें उसी संचिकाओं का प्रभार भी दिया गया है जो उनके पास स्थानांतरण से पूर्व था. अपने ढंग से खेला हो सके. सूत्रों की माने तो, संविदा पर कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटर को भी संचिका दी जाती है. अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के द्वारा इसकी जांच की भी मांग की गयी थी. प्रोन्नति प्राप्त कर्मी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में धूल फांक रहे हैं. सिविल सर्जन कार्यालय के कई कर्मी पांच वर्ष से अधिक से एक ही जगह पर कार्यरत हैं. इधर, जिलाधिकारी ने वरीय अधिकारी से मिले निर्देश के आलोक में सभी विभागों में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों की सूची तलब की है. वरीय अधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि वैसे कर्मी जाे एक ही जगह तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है. प्रतिनियोजन वाले कर्मियों को स्थानांतरित किया जाना है. जिलाधिकारी को यह आदेश सभी विभागों के कर्मियों के लिए दिया गया है. कहा गया है कि जो कर्मचारी पांच वर्षों से ज्यादा समय से एक ही जगह में पदस्थापित हैं, उनका स्थानांतरण निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में किया जाये. दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में दो वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरित कर ग्रामीण अंचलों में पदस्थापित का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी को खुद उनके स्थानांतरण की सूची की निगरानी करनी है ताकि उसका शत-प्रतिशत अनुपालन हो सके. इसमें छूट केवल वैसे ही लोगों को दी जा सकती है, जो शारीरिक तौर पर अशक्त हैं, परंतु उन्हें भी निश्चित रूप से एक हलके से दूसरे हलके में स्थानांतरित करना है. इसके अलावा वैसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध विशिष्ट शिकायतें हुई हो, उन्हें भी प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया जा सकता है, भले ही उनकी पदस्थापना अवधि कम हो.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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