Samastipur News:समस्तीपुर : बिहार सरकार ने अवैध खनन के मामलों में लापरवाही व उदासीनता बरतने के आरोप में समस्तीपुर की तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी सुमन कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाही शुरू करने का निर्णय लिया है. यह कार्यवाही पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजसेी संख्या -928/2024 में पारित आदेश के बाद विभाग द्वारा की गई जांच के आलोक में की गई है.इस मामले में सुभाष प्रसाद सिन्हा नाम के परिवादी ने 1 नवंबर 2023 को अवैध खनन की शिकायत दर्ज कराई थी. विभागीय उड़नदस्ता टीम की जांच में यह पाया गया कि शिकायत के बावजूद 23 अप्रैल 2025 तक जिला खनन कार्यालय द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. जांच रिपोर्ट के अनुसार सुमन कुमारी ने खान निरीक्षक को जांच का निर्देश तो दिया, लेकिन उस पर अनुश्रवण नहीं किया. खान निरीक्षक द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के बावजूद उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. अधिकारियों की इस शिथिलता के कारण परिवादी को न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा.
समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा केवल ””””खानापूर्ति”””” की गई
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सुमन कुमारी से पूर्व में लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसे अनुशासनिक प्राधिकार ने असंतोषजनक पाया है. समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा केवल ””””खानापूर्ति”””” की गई और अवैध खनन रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत उनके विरुद्ध औपचारिक विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है.इसको लेकर संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता, विभागीय जांच, समस्तीपुर को बनाया गया है. वहीं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी वर्तमान खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर को बनाया गया है. आरोपित पदाधिकारी वर्तमान में बेतिया में कार्यरत हैं, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें.
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