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मतगणना केंद्र के अंदर स्याही वाली कलम नहीं ले जायेंगे मतगणना अभिकर्ता

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतगणना राजनीतिक दल के प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी.

समस्तीपुर. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतगणना राजनीतिक दल के प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी. बैठक में मतगणना से संबंधित जानकारियां दी गयी. कई दिशा निर्देश दिये गये. जिला निर्वाची पदाधिकारी उजियारपुर – सह – अपर समाहर्ता अजय कुमार तिवारी के द्वारा बताया गया कि समस्तीपुर कॉलेज में समस्तीपुर एवं उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये बनाये गये बज्रगृह को 4 जून को प्रातः 6:30 बजे खोला जायेगा. इस दौरान राजनीतिक दल के प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता व मतगणना अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे. अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा मतगणना अभिकर्ता बनाने के लिए फॉर्म जमा नहीं किया गया है. बताते चलें कि मतगणना अभिकर्ता बनाने के लिये मतगणना से 2 दिन पूर्व तक फॉर्म 18 भरकर दिया जा सकता है. मतगणना केंद्र के अंदर मतगणना अभिकर्ता को बाल पेन ही लेकर जाना है,स्याही वाली कलम ले जाने की अनुमति नहीं है. मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना प्रतिबंधित है. उजियारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छह विधानसभा क्षेत्रों पातेपुर,उजियारपुर,मोरवा, सरायरंजन,मोहिउद्दीनगर तथा विभूतिपुर के लिये मतगणना हेतु 14 टेबल प्रति विधान सभावार लगाये गये हैं. समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छह विधान सभा क्षेत्रों, कुशेश्वर स्थान,हायाघाट,कल्याणपुर, वारिसनगर,समस्तीपुर तथा रोसड़ा के लिये भी प्रति विधानसभावर 14 मतगणना टेबल लगाये गये हैं. मतगणना का प्रारंभ डाक मतपत्रों की गिनती के साथ शुरू होगी एवं इसके साथ ही ईवीएम से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी. डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग- अलग मतगणना केंद्र सभागार समस्तीपुर कॉलेज में बनाये गये हैं. अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सह वरीय पदाधिकारी चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय कोषांग राजेश कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि मतगणना अभिकर्ताओं को पहचान पत्र संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा दिया जायेगा. मतगणना केंद्र के अंदर जाने के पश्चात ,मतगणना समाप्ति के उपरांत ही मतगणना अभिकर्ता बाहर आ पायेंगे. उनके द्वारा बताया गया कि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, जनप्रतिनिधि एवं सरकारी सेवक मतगणना अभिकर्ता नहीं बन सकते हैं. मतगणना केंद्र के अंदर के गोपनीयता भंग करने पर आरपी एक्ट 1951 की धारा 128 के तहत कार्रवाई की जायेगी. पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के द्वारा बताया गया कि मतगणना के दिन शहर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं. मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए तीन लेवल पर जांच एवं तलाशी ली जाएगी. मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा. मतगणना केंद्र में डिजिटल घड़ी,डिजिटल पेन प्रतिबंधित है. सामान्य घड़ी का प्रयोग किया जा सकता है. विजय जुलूस प्रतिबंधित है. मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लगायी गयी है. मतगणना केंद्र में अगर मतगणना एजेंट से कोई गलती होती है तो इसे अभ्यर्थी की गलती मानी जाएगी. जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया की मतगणना ठीक 8 बजे पूर्वाह्न में शुरू हो जाएगी. निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्य नियत हैं. सभी राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों को समय पर आने का अनुरोध किया गया. हिट वेब को देखते हुए पेय जल एवं चिकित्सा की पर्याप्त प्रबंध प्रशासन के द्वारा किया गया है. मतगणना केंद्र पर प्रवेश के लिये संबंधित विधानसभा के मतगणना केंद्र में जाने के लिये ऐरो सहित साइनेज लगाये गये हैं. विभूतिपुर और पातेपुर के मतगणना अभिकर्ता समस्तीपुर कॉलेज के मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे. मोहिउद्दीननगर ,सरायरंजन,मोरवा तथा उजियारपुर विधानसभा के लिए प्रवेश कॉलेज के पूरब वाले मैदान के तरफ से होगा. समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान, हायाघाट , समस्तीपुर एवं वारिसनगर के लिए प्रवेश द्वारा कॉलेज के पूरब वाले मैदान के पास से ऑडोटोरियम के पास बनाये गये रास्ते से होगा. रोसड़ा एवं कल्याणपुर के लिए प्रवेश कॉलेज के पूरब वाले मैदान से होते हुए परीक्षा हॉल के तरफ जाने वाले रास्ते से होगा. पोस्टल बैलेट के लिये बनाये गये मतगणना केंद्र यहीं पर है.

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