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लोकसभा निर्वाचन : प्रत्याशी नकद दस हजार रुपये तक ही कर सकेंगे खर्च

Updated at : 25 Apr 2024 11:47 PM (IST)
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लोकसभा निर्वाचन : प्रत्याशी नकद दस हजार रुपये तक ही कर सकेंगे खर्च

समस्तीपुर : लोकसभा निर्वाचन 2024 में प्रत्याशियों के हर खर्च पर आयोग की नजर है. चुनाव आयोग के मुताबिक प्रत्याशी को चुनाव का सारा खर्च चुनाव के लिये खोले गये खाते के माध्यम से ही करना है.

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समस्तीपुर : लोकसभा निर्वाचन 2024 में प्रत्याशियों के हर खर्च पर आयोग की नजर है. चुनाव आयोग के मुताबिक प्रत्याशी को चुनाव का सारा खर्च चुनाव के लिये खोले गये खाते के माध्यम से ही करना है. प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में निर्धारित राशि का व्यय विधि सम्मत मद में ही किया जा सकता है,चुनाव के दौरान प्रत्याशी को ए, बी और सी तीन रजिस्टर का निर्धारण करना है. उसी के अनुरूप लेखे संधारित किया जायेंगे.चुनाव के दौरान व्यय लेखों का तीन बार निरीक्षण किया जायेगा. प्रत्याशी दस हजार रुपये से नकद राशि का खर्च नहीं कर सकते है. आयोग के निर्देश के मुताबिक राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था को एक दिन में दस हजार रुपये से अधिक कोई भी नकद भुगतान नहीं किया जायेगा. यह भुगतान की सुविधा वहां के लिये है, जहां गांव या कस्बों में कोई भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है. उन्हें सारा खर्च चुनाव को लेकर खोले गये खाते से ही करना होगा. चुनाव के दौरान अधिकतम राशि का भुगतान चेक या ऑनलाइन करना है.चुनाव के दौरान व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करना दंडनीय है. प्रत्याशी को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है. विदित हो कि इस बार चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा बड़े राज्यों के लिये 95 लाख तय कर रखी है.निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचन के दौरान शुचिता बनाये रखने और निर्वाचन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिये, राजनीतिक दल नकद लेनदेन से बचे, अपने पदाधिकारियों, अधिकारियों, अभिकर्ताओं और अभ्यर्थियों को भारी मात्रा में नकदी न ले जाने दें.चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में धनबल इस्तेमाल रोकने के लिये पूरी चौकस व्यवस्था कर रखी है. उम्मीदवार द्वारा किये जाने वाले हर खर्च पर आयोग की सख्त निगरानी है. सभी बड़े छोटे खर्च आयोग की रडार पर हैं. एक्पेंडिचर ऑब्जर्वर से लेकर व्यय की निगरानी में कई टीमों को लगाया गया है. हर दिन की चुनावी रैलियों, सभाओं, पोस्टर, बैनर अन्य प्रचार सामग्री, वाहनों, मीडिया में दिये गये विज्ञापनों से लेकर चाय, बिस्कुट, समोसा, जलेबी से खाने पीने की सभी वस्तुओं का खर्च आयोग द्वारा तय दर प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जायेगा.

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