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Defacement of Property Actसंपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : एसडीओ

Updated at : 28 Apr 2025 11:36 PM (IST)
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Defacement of Property Actसंपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : एसडीओ

सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने संपत्ति विरूपण अधिनियम को लेकर प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी.

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Samastipur News:Defacement of Property Act समस्तीपुर : सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने संपत्ति विरूपण अधिनियम को लेकर प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें इसके प्रावधान की जानकारी देते हुये सचेत कर दिया है. अनुपालन के सभी बिंदुओं के बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया है. उन्होंने बताया किसी कार्यालय, दीवाल, किसी की निजी संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना, नारा लिखना, कोई चिंह अंकित करना आदि संपत्ति को विरूपित करना है. ऐसा करने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. चुनाव के समय जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, तो इसके प्रति विशेष चौकसी बरती जाती है. उन्होंने कहा कि हाल ही में पटेल गोलंबर सहित कई जगहों पर एक छात्र संगठन के द्वारा नारे लिख दिये गये थे. उस संगठन के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दी गयी है. वहीं रिकवरी के प्रावधान के तहत भी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि नगर निगम को भी उनके द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स को लेकर निर्देश दिये गये हैं. होर्डिंग्स पर अगर कोई प्रचार लगाया जाता है, उसे लगाने से पहले उप नगर आयुक्त स्तर के पदाधिकारी से कंटेट को चेक कराकर पास कराना है. होर्डिंग्स पर लगाये गये प्रचार पोस्टर को एक निश्चित समय अवधि के लिये लगाने की बात कही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PREM KUMAR

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