किशोर की सजा बहाल
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :25 May 2017 5:02 AM (IST)
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छात्रा से दुष्कर्म. पहली बार जुबेनाइल कोर्ट ने सुनायी तीन वर्ष की सजा समस्तीपुर : फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 के न्यायाधीश दारोगा राय ने चार वर्ष पूर्व बच्ची से दुष्कर्म के मामले में किशोर आरोपित की तीन वर्ष की सजा को बहाल रखा है. उक्त किशोर को गत वर्ष समस्तीपुर जुबेनाइल कोर्ट ने दुष्कर्म के […]
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छात्रा से दुष्कर्म. पहली बार जुबेनाइल कोर्ट ने सुनायी तीन वर्ष की सजा
समस्तीपुर : फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 के न्यायाधीश दारोगा राय ने चार वर्ष पूर्व बच्ची से दुष्कर्म के मामले में किशोर आरोपित की तीन वर्ष की सजा को बहाल रखा है. उक्त किशोर को गत वर्ष समस्तीपुर जुबेनाइल कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई थी. आरोपित का परिवार जुबेनाइल कोर्ट की सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में पहुंचा था. इस मामले में सभी बाहरी गवाह एक-एक कर मुकर गये. लेकिन कोर्ट ने पीड़िता व उसके परिवार के लोगों के बयान पर आरोपित को सजा सुनाई.
जुबेनाइल कोर्ट का यह पहला फैसला है.
वर्ष 2013 में अंगारघाट थाना क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने गयी सात वर्षीय छात्रा के साथ एक 16 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया था. घटना उस समय हुई थी जब छात्रा एक निजी शिक्षक के यहां पढ़ने पहुंची, तो शिक्षक नहीं थे. वहां पर पहले से मौजूद उक्त किशोर छात्रा को बहलाकर फुसलाकर पास के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना के बाद छात्रा को लंबे समय तक उपचार के लिए अस्पताल में रहना पड़ा था. इस मामले में आरोपित किशोर के घर वालों ने दावा किया था कि उनका बच्चा मात्र 12 वर्ष का है. हालांकि, मेडिकल बोर्ड ने माना था कि किशोर का उम्र घटना के दिन 16-17 वर्ष के बीच की है. किशोर पटना हाइ कोर्ट से बेल पर था. मामले में पीड़िता पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह चार , सरकार की ओर से पंकज देव तथा डिफेंस की ओर से अधिवक्ता विष्णुकांत झा व अमरेंद्र कुमार पांडेय ने बहस की.
आरोपित जुबेनाइल कोर्ट की सजा के खिलाफ पहुंचे थे ऊपरी अदालत
2013 में ट्यूशन पढ़ने गयी छात्रा से 16 वर्षीय किशोर ने किया था दुष्कर्म
गवाहों के मुकरने के बावजूद पीड़िता व परिवार वालों के बयान पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
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