चुनावकर्मियों का भुगतान दर तय, राशि आवंटित

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मतगणना प्रेक्षक को एकमुश्त 13 सौ रुपये होगा भुगतानप्रतिनिधि, समस्तीपुरपंचायत उप चुनाव के लिए मतदान व मतगणनाकर्मियों के यात्र भत्ता-दैनिक भत्ता भुगतान के लिए पंचायती राज विभाग व निर्वाचन आयोग ने दर निर्धारित कर दिया है़ जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं़) ने मतदान व मतगणनाकर्मियों के यात्रा भत्ता-दैनिक भत्ता भुगतान के लिए प्रखंडों […]

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मतगणना प्रेक्षक को एकमुश्त 13 सौ रुपये होगा भुगतानप्रतिनिधि, समस्तीपुरपंचायत उप चुनाव के लिए मतदान व मतगणनाकर्मियों के यात्र भत्ता-दैनिक भत्ता भुगतान के लिए पंचायती राज विभाग व निर्वाचन आयोग ने दर निर्धारित कर दिया है़ जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं़) ने मतदान व मतगणनाकर्मियों के यात्रा भत्ता-दैनिक भत्ता भुगतान के लिए प्रखंडों को राशि आवंटित कर दी है़ पंचायत उप चुनाव में प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारियों को दो दिन प्रशिक्षण व एक दिन मतदान कार्य के लिए प्रतिदिन 325 रुपये की दर से 975 रुपये का भुगतान यात्र भत्ता – दैनिक भत्ता के रूप में किया जायेगा़ प्रथम एवं द्वितीय मतदान पदाधिकारी को दो दिन प्रशिक्षण व एक दिन मतदान कार्य के लिए प्रतिदिन 225 रुपये की दर से 675 रुपये का भुगतान यात्रा भत्ता-दैनिक भत्ता के रूप में होगा़ तृतीय मतदान अधिकारी को दो दिन प्रशिक्षण व एक दिन मतदान कार्य के लिए 160 रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 480 रुपये का भुगतान यात्रा भत्ता-दैनिक भत्ता के रुप में होगा. चार बूथ पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले प्रत्येक दंडाधिकारी को एकमुश्त 1050 रुपये का भुगतान किया जायेगा़ जबकि मतगणना पर्यवेक्षक को एक दिन प्रशिक्षण तथा एक दिन मतगणना कार्य के लिए 325 रुपये की दर से कुल 650 रुपये का भुगतान किया जायेगा़ मतगणना सहायक को भी एक दिन प्रशिक्षण तथा एक दिन मतगणना कार्य के लिए 225 रुपये की दर से कुल 550 रुपये का भुगतान किया जायेगा़ मतगणना अनुदेशक को एक दिन प्रशिक्षण तथा एक दिन मतगणना कार्य के लिए 160 रुपये की दर से कुल 320 रुपये का भुगतान होगा़ चौकीदार-दलपति को 160 रुपये प्रतिदिन की दर से और मतगणना प्रेक्षक को एकमुश्त 13 सौ रुपये भुगतान किया जायेगा़

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