नशे की हालत में धराये अभियुक्त को कोर्ट ने किया 50 हजार रुपये जुर्माना
Updated at : 10 May 2019 2:33 AM (IST)
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जुर्माना की राशि चुकता नहीं करने पर तीन माह कारावास की सजा भुगतनी होगी समस्तीपुर : विशेष उत्पाद न्यायाधीश सह द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने शराब पीने के आरोप में एक अभियुक्त को पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि चुकता नहीं करने तीन माह कारावास […]
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जुर्माना की राशि चुकता नहीं करने पर तीन माह कारावास की सजा भुगतनी होगी
समस्तीपुर : विशेष उत्पाद न्यायाधीश सह द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने शराब पीने के आरोप में एक अभियुक्त को पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
जुर्माना की राशि चुकता नहीं करने तीन माह कारावास की सजा भुगतनी होगी़ सजायप्ता वैनी ओपी के केशोचौक के रामजी पासवान हैं.न्यायालय से इसे उत्पाद अधिनियम की धारा 37 (बी) के तहत दोषी पाया है.
सात अक्तूबर 2016 को उत्पाद अवर निरीक्षक देशमणि कुमार ने इसे नशे की अवस्था में गिरफ्तार कर ब्रेथ एनेलाइजर से इसकी जांच करायी थी. अभियोजन पक्ष से उत्पाद अधिवक्ता कृष्णमुरारी प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार झा ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा था.
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