दुष्कर्म के अभियुक्त को उम्रकैद

Published at :19 Jul 2017 12:20 PM (IST)
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दुष्कर्म के अभियुक्त को उम्रकैद

समस्तीपुर : प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश इरशाद अली ने मंगलवार को पास्को से संबंधित मामले जीआरएन 485/2015 की सुनवाई पूरी करते हुए बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना के रसीदपुर निवासी पप्पू शर्मा को दोषी पाते हुए धारा 376 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं पास्को एक्ट 6 के तहत दोषी […]

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समस्तीपुर : प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश इरशाद अली ने मंगलवार को पास्को से संबंधित मामले जीआरएन 485/2015 की सुनवाई पूरी करते हुए बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना के रसीदपुर निवासी पप्पू शर्मा को दोषी पाते हुए धारा 376 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं पास्को एक्ट 6 के तहत दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व एक लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया.
अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई. बताते चलें कि पीड़िता ने दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 235/2015 दर्ज कराते हुए 13 जून 2015 को पप्पू शर्मा अष्टयाम में बाजा बजाने के लिए आया था. आठ वर्षीय बच्ची को बहला कर बगल में लेजाकर हवस का शिकार बनाया था.
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