सभी क्लिनिक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल का हेल्थ फैसिलिटी रेजिस्ट्री पर होगा पंजीयन सहरसा. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों का शत प्रतिशत हेल्थ फैसिलिटी रेजिस्ट्री पर पंजीकरण कराने का निर्देश स्वास्थ्य सचिव द्वारा दिया गया है. जिसमें फार्मेसी, ओपीडी क्लिनिक, अस्पताल, पैथोलॉजी शामिल हैं. सभी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हेल्थ फैसिलिटी रेजिस्ट्री कराना जरूरी है. इसके लिए विभागीय निर्देश के आलोक में आयुष्मान भारत कार्यालय, जीएनएम स्कूल में सिविल सर्जन कार्यालय व जिला क्रियान्वयन इकाई आयुष्मान भारत व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन सिविल सर्जन की अध्यक्षता में किया गया. जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहरसा के अध्यक्ष डॉ विनय कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत हेनरी टर्नर, परियोजना समन्वयक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अभय प्रकाश, रामनारायण कुमार व शहर के चिकित्सकों ने भाग लिया. सभी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एचएफआर की महत्ता व उसके उपयोगिता के बारे में बताया गया. सिविल सर्जन डॉ रतन कुमार झा ने कहा कि सरकार द्वारा प्रथम चरण में तत्काल सभी फार्मेसी का डिजिटल पंजीकरण कराने की प्रक्रिया अभी जारी है. जिसमें सभी थोक व खुदरा विक्रेता का हेल्थ फैसिलिटी रेजिस्ट्री कराना अनिवार्य है. साथ ही सभी क्लिनिक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल का भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एचएफआर कराया जाएगा. इसलिए सभी अस्पताल अविलंब अपनी सहभागिता देते आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के परियोजना समन्वयक अभय प्रकाश से संपर्क कर इस कार्य को अविलंब करा लें. हेल्थ फैसिलिटी रेजिस्ट्री कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, बिहार मेडिकल काउंसिल का पंजीकरण, ईमेल आईडी, बिजली बिल एवं हॉस्पिटल का फोटो जरूरी है.
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