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अब बिना नाम-पता के नहीं होगी पंपलेट व पोस्टर की छपाई

Updated at : 15 Oct 2025 5:58 PM (IST)
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अब बिना नाम-पता के नहीं होगी पंपलेट व पोस्टर की छपाई

चुनावी पंपलेट, पोस्टर एवं अन्य मुद्रित प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है.

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सहरसा. भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के तहत चुनावी पंपलेट, पोस्टर एवं अन्य मुद्रित प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है. आयोग ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम एवं पता के किसी भी निर्वाचन संबंधी पुस्तिका, पर्चा या पोस्टर ना तो मुद्रित करेगा एवं ना ही प्रकाशित करायेगा. धारा 127क के अनुसार, किसी भी चुनावी प्रचार सामग्री के मुद्रण से पहले प्रकाशक को मुद्रक को अपने हस्ताक्षरित घोषणा पत्र की द्वि प्रति देनी होगी. जिसे दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हों. इसके साथ ही मुद्रण के बाद उस सामग्री की एक प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति राज्य की राजधानी में मुद्रित होने की स्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एवं अन्य जिलों में मुद्रित होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी को भेजना अनिवार्य है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार की किसी भी सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है. कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे छह माह तक के कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है. अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रिंटिंग प्रेसों को यह निर्देश दिया गया है कि वे मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियां सहित नमूने एवं प्रकाशक की घोषणा तीन दिनों के अंदर भेजें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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