पूजा पंडाल कमेटी को अस्थायी कनेक्शन के लिए फॉर्म कराया जा रहा उपलब्ध सहरसा . विद्युत विभाग ने दुर्गा पूजा पंडालों में अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए विद्युत विभाग द्वारा पूजा पंडाल कमेटी को अस्थायी कनेक्शन के लिए फॉर्म भी उपलब्ध कराया जा रहा है. विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि शहर एवं ग्रामीण इलाकों में जितने भी पूजा पंडाल बनेंगे, वहां बिजली आपूर्ति व्यवस्था को पूजा शुरू होने से पहले ही दुरुस्त कर दिया जायेगा. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की पूजा समितियां पंडाल में खपत के अनुमान एवं भार के अनुसार बिजली कनेक्शन ले सकते हैं. पूजा समितियों को एक किलोवाट के कनेक्शन के लिए 2049, दो किलोवाट के लिए 2990, तीन किलोवाट के लिए 4004 रुपए देने होंगे. तीन किलोवाट से अधिक भार के कनेक्शन पर अलग-अलग दर निर्धारित है. दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली कंपनी के कर्मियों को फीडर, एलटी लाइन एवं ट्रांसफार्मरों की पूरी तरह जांच कर मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है. जिससे पूजा के दौरान तार टूटने, आपूर्ति बंद होने की संभावना नहीं रहे. उन्होंने बताया कि पूजा पंडालों में अस्थायी कनेक्शन के लिए पूजा समिति को विद्युत सब डिवीजन में आवेदन देना होगा. पंडालों के समीप या किसी जगह पर फॉल्ट आता है तो उसे तुरंत दूर किया जायेगा. इसके लिए भी विद्युत बोर्ड द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गयी है. उन्होंने साफ कहा कि दुगा र्पूजा समितियां संबंधित अवर प्रमंडल से संपर्क स्थापित कर अस्थायी कनेक्शन ले लें. बिना कनेक्शन लिए बिजली का उपयोग करने पर कार्रवाई की जा सकती है. इस कार्रवाई से बचने के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना जरूरी है. अवैध कनेक्शन से बिजली उपयोग करने पर शॉर्ट सर्किट या अन्य दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैध कनेक्शन जरूरी है. बिजली की चोरी के कारण राजस्व का नुकसान होगा. पूजा समितियों को संबंधित अवर प्रमंडल के पास आवेदन करना होगा. जिससे जांच के बाद कनेक्शन दिया जा सके. बिना कनेक्शन के बिजली का उपयोग करना नियमों का उल्लंघन है एवं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए अस्थायी कनेक्शन अनिवार्य किया गया है. विद्युत विभाग के अधिकारी पूजा पंडालों की जांच करेंगे. जिस पंडाल में बिना कनेक्शन के बिजली उपयोग किया जा रहा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
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