तीन दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश
सहरसा. नगर निगम क्षेत्र में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में नगर निगम द्वारा जल्द ही अभियान की शुरुआत की जायेगी. इसको लेकर चिह्नित अतिक्रमणकारियों को निगम द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है. साथ ही तीन दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है. नगर निगम आयुक्त प्रभात कुमार झा ने कहा कि बंगाली बाजार में ओवरब्रिज निर्माण वाले क्षेत्रों से अतिक्रमण एवं जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए निगम प्रशासन कमर कस चुका है. उन्होंने कहा कि वीआईपी रोड पूरब बाजार से लेकर धर्मशाला रोड़ में सड़क की भूमि पर आंशिक रूप से कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसे तीन दिनों के अंदर खाली करते हुए कार्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया गया है. आदेश की अवहेलना की स्थिति में नगर निगम अपने संसाधन से अतिक्रमण को खाली करायेगा एवं खाली करने में जो भी व्यय होगा, उसकी वसूली संबंधित से की जायेगी. उन्होंने बताया कि अंचलाधिकारी कहरा द्वारा पूरब बाजार से लेकर धर्मशाला रोड महावीर चौक तक सरकारी जमीन की मापी करायी गयी थी, जिसमें अतिक्रमण करने वाले को चिह्नित किया गया था. उनकी रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि जिन्हें नोटिस नहीं दिया गया है, उसे भी एक दो दिनों के अंदर नोटिस दे दिया जायेगा. इस नोटिस के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को तीन दिनों के अंदर अतिक्रमित भूमि को खाली करने को कहा गया है. सभी अतिक्रमणकारी स्वेच्छा से सड़क की भूमि को खाली नहीं करते हैं, तो प्रशासन इसे खाली करायेगी. वहीं दूसरी ओर ओवरब्रिज निर्माण की निविदा भी बुधवार को ही खुलेगी. राहत की बात यह है कि इस बार की निविदा में कई ठेकेदारों ने निविदा डाला है. अब देखना ये है कि नोटिस पर लिखी बातों के अनुरूप प्रशासन खरा उतरता है या इसे ठंडे बस्ते में डाल देता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

