बंगाली बाजार आरओबी निर्माण पर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कहा जनता की हुई जीत

बंगाली बाजार आरओबी निर्माण पर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सहरसा. बहुप्रतीक्षित बंगाली बाजार रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सोमवार ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि इस पुल का 30 वर्षों तक लंबित रहना आश्चर्यजनक है एवं पुल निर्माण में बाधा डालने वाली तीनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया. इस फैसले का स्वागत नवनिर्माण मंच के संस्थापक एवं जन सुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव सह पूर्व विधायक किशोर कुमार व प्रतिवादी दीपक पोद्दार ने किया. उन्होंने कहा कि यह सहरसा की जनता की जीत है. जो तीन दशकों से इस पुल के निर्माण एवं जाम से निजात पाने के लिए संघर्ष कर रही थी. इस मुद्दे को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन व आंदोलन किए गए थे. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आरओबी के निर्माण का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है. आज पटना हाई कोर्ट में कार्यकारी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान पिटीशनर के अधिवक्ता ने भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजे से जुड़े मुद्दों को उठाया जिसे कोर्ट ने निराधार बताया. पूर्व विधायक किशोर कुमार ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते कहा कि स्थानीय सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पुल निर्माण में अड़ंगा लगाने की हर संभव कोशिश की. उन्होंने खुलासा किया कि पुल के निर्माण को अधर में लटकाने के पीछे एक विधायक का भी हाथ रहा. उन्होंने बताया कि विगत चार फरवरी को ही कुछ लोग पुल निर्माण का श्रेय लेने की होड़ में लगे थे. जबकि हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. किशोर कुमार ने कहा कि इस पुल के निर्माण को लेकर उन्होंने व उनकी टीम ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, मंडल आयुक्त, विभागीय सचिव, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति तक पत्र भेजे थे. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब भी हमें सतर्क रहना होगा ताकि पुल निर्माण में कोई और बाधा उत्पन्न ना हो एवं सहरसा को जाम से हमेशा के लिए निजात मिल सके. उन्होंने इस सफलता को जनता की जीत करार दिया एवं न्यायालय का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जब तक पुल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक वे जनता के साथ मिलकर ध्यान रखेंगे.
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