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उत्पाद मामले में दोषी को पांच साल की सजा,10 हजार रुपया जुर्माना

Updated at : 16 Dec 2025 6:53 PM (IST)
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उत्पाद मामले में दोषी को पांच साल की सजा,10 हजार रुपया जुर्माना

उत्पाद मामले में दोषी को पांच साल की सजा,10 हजार रुपया जुर्माना

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सहरसा . अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय संतोष कुमार ने सलखुआ थाना कांड संख्या 219/24 में मंगलवार को दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है. उन्होंने अभियुक्त सोनू कुमार एवं मुन्ना यादव को पांच वर्ष कारावास एवं 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने अतिरिक्त की सजा सुनायी. मालूम हो कि 22 सितंबर 2024 को संध्या गश्ती के क्रम में सूचक को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के डीआईयू टीम द्वारा सलखुआ डीह अभियुक्तों के आवास पर छापामारी में सहयोग के लिए तत्काल पहुंचने का निर्देश दिया गया. निर्देश के अनुपालन में सूचक अपनी गश्ती टीम के साथ डीआईयू टीम के सूचना के अनुरूप रात्रि के करीब 11 बजे छापेमारी किया गया. छापेमारी में अभियुक्त के घर से अलग-अलग कार्टन में रखे गये कुल 144.5 लीटर अवैध कोडीन फॉस्फेट सीरप को जब्त किया गया. वाद को त्वरित विचारण के लिए चयनित किया गया व अभियोजन आरोप गठन के बाद प्राथमिकता के आधार पर वाद में साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया. अभियोजन की ओर से वाद के समर्थन में कुल सात साक्षियों का परीक्षण कराया गया. जबकि प्रतिरक्षा की ओर से भी चार साक्षियों का परीक्षण न्यायालय में कराया गया. अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी प्रस्तुत किया गया. अभियोजन न्यायालय के समक्ष मामले को सभी संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा एवं न्यायालय द्वारा अभियुक्त जो दोनों पिता-पुत्र को कोडीन फॉस्फेट सीरप रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपया के आर्थिक दंडादेश दिया. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Dipankar Shriwastaw is a contributor at Prabhat Khabar.

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