अनुदान, सब्सिडी, वित्तीय सहायता वितरण शिविर का हुआ आयोजन

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Dec 2024 6:16 PM

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चयनित लाभार्थी को जिला उद्योग केंद्र में तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

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द्वितीय किस्त की राशि एक लाख रुपये का डीएम ने किया सांकेतिक चेक प्रदान सहरसा सचिव उद्योग विभाग के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को विकास भवन सभागार में अनुदान, सब्सिडी, वित्तीय सहायता वितरण शिविर का आयोजन किया गया. बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 72 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को सरकार द्वारा दो लाख रुपये का वित्तीय सहायता अनुदान उद्योग स्थापना के लिए प्रदान किया जाता है योजना के तहत ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों में से लॉटरी के माध्यम से जिले के चयनित कुल 989 लाभुकों का चयन किया गया. जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में कुल 50 हजार रुपये बैंक खाता के माध्यम से प्रदान किया गया. चयनित लाभार्थी को जिला उद्योग केंद्र में तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण के बाद कुल 503 लाभुकों द्वारा द्वितीय किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड किया गया है. जिसमें 66 लाभुकों का जांच के बाद स्वीकृत किया गया एवं कुल 46 लाभुकों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, मशीनादी, उपकरण के अभाव में अस्वीकृत किया गया. शेष लाभुकों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की जांच प्रक्रियाधीन है. स्वीकृत उपयोगिता प्रमाण-पत्र वाले लाभुकों के बीच जिलाधिकारी ने द्वितीय किस्त के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि एक लाख रुपये का सांकेतिक चेक प्रदान किया. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण, अनुदान प्राप्त कर उद्योग स्थापना के बाद सफलतापूर्वक इकाई का संचालन करने वाले उद्यमियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया. अपने अध्यक्षीय संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है. जिसका लाभ उठाकर वे अपनी गरीबी दूर करने के साथ दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं. साथ ही कहा कि द्वितीय किस्त प्राप्त करने वाले लाभुक राशि का सदुपयोग कर उद्योग स्थापना करेंगे. राशि का दुरूपयोग या विचलन करने वाले लाभार्थी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018 से 2022 तक वैसे लाभार्थी को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने परियोजना की कुल राशि प्राप्त कर उद्यम प्रारंभ नहीं किया या बंद कर दिया है. ऐसे 10 लाभार्थी के उपर पीडीआर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर एकमुश्त वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है. महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अबतक कुल पांच सौ इकाईयों की स्थापना कर एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है. अंत में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने धन्यवाद ज्ञापन किया.

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