16.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

19 से प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को बिजली उपभोक्ताओं के शिकायतों की होगी सुनवाई

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर अब 19 जनवरी से प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को कार्यालयों में बिजली उपभोक्ताओं के शिकायतों की सुनवाई होगी.

सहरसा. सात निश्चय तीन के सातवें निश्चय सबका सम्मान-जीवन आसान के तहत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर अब 19 जनवरी से प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को कार्यालयों में बिजली उपभोक्ताओं के शिकायतों की सुनवाई होगी. ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुने एवं उनका समाधान करें. विभाग के अधिकारी कार्यालय में हर सोमवार एवं शुक्रवार को उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे एवं उसका समाधान कराएंगे. यह व्यवस्था 19 जनवरी से लागू होगी.

सोमवार को दोपहर साढ़े 12 से दो बजे तक, शुक्रवार को दोपहर तीन से साढ़े 4 बजे तक होगी सुनवाई

निर्देशानुसार सभी अंचल, प्रमंडल, अवर प्रमंडल एवं सेक्शन कार्यालय में सोमवार को दोपहर साढ़े 12 बजे से दो बजे तक एवं शुक्रवार को दोपहर तीन बजे से साढ़े 4 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित समाधान किया जाएगा. इस दौरान विद्युत कार्यपालक अभियंता अपने डिवीजन ऑफिस में, सहायक विद्युत अभियंता सब डिविजन में एवं सेक्शन में कनीय अभियंता मौजूद रहेंगे. विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह के निदेशानुसार प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस सोमवार एवं शुक्रवार को विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, अवर प्रमंडल व प्रशाखा के सभी कार्यालयों में अधिकारी शिकायतों की सुनवाई करेंगे. उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर अफसरों के कार्यालय में मिल सकेंगे.

ऊर्जा सचिव ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यालय में मौजूद रहकर उपभोक्ताओं से अच्छे व्यवहार से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनते हुए त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. सभी कार्यालयों में उपभोक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था के साथ पेयजल, शौचालय की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. उन्होंने उपभोक्ताओं से प्राप्त सभी शिकायतों का पंजीकरण कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिया. यह पहल उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी साबित होगी एवं उनका दैनिक जीवन आसान होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel