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हत्या मामले में आठ अभियुक्तों को सुनायी आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 20 Aug 2025 7:58 PM (IST)
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हत्या मामले में आठ अभियुक्तों को सुनायी आजीवन कारावास की सजा

व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल जी की अदालत ने बिहरा थाना कांड संख्या 108/16, सत्रवाद संख्या 110/17 में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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सहरसा. व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल जी की अदालत ने बिहरा थाना कांड संख्या 108/16, सत्रवाद संख्या 110/17 में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. भारतीय दंड विधान की धारा 302 हत्या के अभियुक्त मनटून सिंह, संजीव सिंह, जसवंत सिंह, रिपु सिंह, टार्जन सिंह, प्रिंस सिंह, अवधेश सिंह, मिथलेश सिंह सहित कुल आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. पीपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने 10 गवाहों की गवाही करायी. सरिता दास ने अपने बयान में कहा कि वह नौ बजे रात में खाना बना रही थी. तभी अभियुक्त मनटून सिंह, संजीव सिंह, जसवंत सिंह, रिपु सिंह, टार्जन सिंह, प्रिंस सिंह सभी फरसा रोड, अवधेश सिंह गुप्ती, मिथिलेश सिंह बम एवं पिस्तौल, आनंद सिंह, नीतीश कुमार सिंह लाठी, ज्योत्सना देवी पिस्टल, रीना देवी दबिया, राखी कुमारी, रुबी कुमारी, निशा कुमारी सभी उनके घर में घुसकर नौ बजे रात में मेरे पूरे परिवार के साथ मारपीट करने लगे एवं कई राउंड फायरिंग की. उनके पति किशन लाल दास बुरी तरह जख्मी हो गये, जिनकी पीएमसीएच में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी. घटना 29 अक्तूबर 2016 को पटोरी में हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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