यौन शोषण मामले में अभियुक्त को सात वर्ष की हुई सजा, 10 हजार रुपये अर्थदंड

यौन शोषण मामले में अभियुक्त को सात वर्ष की हुई सजा
सहरसा. सहरसा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजुला भारती ने सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या-368/23 के तहत अभियुक्त नीरज जयसवाल पिता गंगा जयसवाल, साकीम नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर को धारा-376 के तहत सात वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद एवं अरुण कुमार राम ने पक्ष रखा. मालूम हो कि अभियुक्त नीरज जयसवाल ने प्रलोभन देकर तीन वर्षों तक पीड़िता का शारीरिक शोषण किया. उसके बाद अभियुक्त के साथ उसके माता-पिता शादी करने से मना कर दिया. अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने अनुसंधान कर्ता सहित कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी. अनुसंधानकर्ता पुअनि प्रीति कुमारी थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




