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पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा व एक लाख का जुर्माना

Updated at : 20 Aug 2025 7:57 PM (IST)
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पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा व एक लाख का जुर्माना

व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार राकेश की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या 40/23 में सजा सुनायी है.

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सहरसा. व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार राकेश की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या 40/23 में सजा सुनायी है. अभियुक्त किशोर सिंह केसर पिता स्व कपिलेश्वर सिंह ग्राम भद्दी ओपी पतरघट को पॉक्सो एक्ट के मामले में 10 वर्ष की सजा एवं एक लाख का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि एक लाख नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं धारा 341 में एक महीना कारावास व जुर्माना 300 रुपये नहीं नहीं देने पर सात दिन की अतिरिक्त सजा होगी. धारा 342 में छह माह एवं जुर्माना 500 नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी. धारा 323 में छह माह का कारावास व जुर्माना 500 रुपये नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा होगी. वहीं सभी सजा साथ-साथ चलेगी. पीड़िता की मां ने आवेदन देकर कहा कि तीन सितंबर 2023 को पीड़िता सामान लाने के लिए किशोर सिंह के दुकान पर गयी. दुकानदार किशोर सिंह चॉकलेट का प्रलोभन देकर दुकान के अंदर बुलाकर नग्न अवस्था में दुष्कर्म करने की कोशिश की. विशेष लोक अभियोजक बीपी यादव थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MD. TAZIM

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