ePaper

विधि विरुद्ध किशोर को दोषी मानते पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Updated at : 19 Dec 2025 6:35 PM (IST)
विज्ञापन
विधि विरुद्ध किशोर को दोषी मानते पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना

विधि विरुद्ध किशोर को दोषी मानते पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना

विज्ञापन

सहरसा . किशोर न्याय परिषद द्वारा सदर थाना में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत शुक्रवार को विधि विरुद्ध किशोर को दोषी मानते पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. साथ ही सात दिन के अंदर जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने की अवस्था में तीन महीने की सजा का आदेश दिया गया. यह आदेश किशोर न्याय परिषद के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार व सदस्य शिवानी चौधरी ने दिया. अभियोजन की तरफ से इस केस का संचालन अभियोजन पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किया. किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम के तहत किशोर के हित का ध्यान रखते यह आदेश दिया. साथ में ही विधि विरुद्ध किशोर में सुधार व मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किशोर न्याय परिषद द्वारा उचित दिशा निर्देश का ध्यान रखा जाता है. इस कांड में अभियोजन की तरफ से वादी अनुसंधानकर्ता सहित छह गवाहों की गवाही दी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Dipankar Shriwastaw

लेखक के बारे में

By Dipankar Shriwastaw

Dipankar Shriwastaw is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन