मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई

Published at :24 Oct 2015 6:33 PM (IST)
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मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई

मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई 12 उड़नदस्ता व 103 सेक्टर दंडाधिकारी गतिविधि पर रख रहे हैं नजर टॉल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत प्रतिनिधि, सहरसा सदर पांचवें चरण में पांच नवंबर को जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न कराये जाने को लेकर […]

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मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई 12 उड़नदस्ता व 103 सेक्टर दंडाधिकारी गतिविधि पर रख रहे हैं नजर टॉल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत प्रतिनिधि, सहरसा सदर पांचवें चरण में पांच नवंबर को जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न कराये जाने को लेकर जिला प्रशासन ने सभी मुकम्मल तैयारी कर ली है. कमजोर वर्ग के मतदाताओं को डराने धमकाने या उन्हें प्रलोभन देकर किसी खास प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने को लेकर उन पर दबाव बनाये जाने को भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के प्रावधानों के अनुरूप निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कार्रवाई की जा सकती है. उक्त धारा के तहत कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी या निर्वाचक किसी भी मतदाता को उन पर दबाव बनाकर उन्हें हानि या धमकी देते पाये जायेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को एक वर्ष की कारावास या जुर्माना दोनों ही सजा मुकर्रर की जायेगी. साथ ही कोई अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मतदाताओं को स्वतंत्र मतदान करने से प्रभावित पाये गये तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी. इस तरह के मामले की निगरानी बनाये रखने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम विनोद सिंह गुंजियाल द्वारा 12 उड़नदस्ता व 103 सेक्टर दंडाधिकारी की तैनाती की गयी है, जो चारों विधानसभा क्षेत्रों पर अलग-अलग निगरानी रख रहे हैं. डीएम ने चारों विधानसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं को भी इस तरह के प्रलोभन व वारदातों को रोकने के लिए उन्हें यदि इस तरह की मतदाताओं को रिश्वत या प्रलोभन देने की शिकायत मिलती है या स्वतंत्र रूप से मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाये गये एकीकृत शिकायत निवारण हेल्पलाइन के दूरभाष नंबर -06478 -222411 या टॉल फ्री नंबर-18003456351 पर जिला नियंत्रण कक्ष में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, ताकि जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव से पूर्व शिकायतों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके.

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