बिना नक्शा पास कराये बनाया भवन तो लगेगा दस लाख तक का जुर्माना

Updated at : 10 Aug 2018 5:43 AM (IST)
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बिना नक्शा पास कराये बनाया भवन तो लगेगा दस लाख तक का जुर्माना

अर्जुन दहलान, डॉ गोपाल शरण सिंह समेत पांच दर्जन को नप ने दी नोटिस स्पष्टीकरण के लिए 15 दिनों का दिया समय, फिर एक से दस लाख रुपये तक होगा जुर्माना ग्राउंड फ्लोर प्लस टू तक दस मीटर व प्लस थ्री तक 12 मीटर की ऊंचाई के अनुपालन का भी हुआ है उल्लंघन सहरसा : […]

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अर्जुन दहलान, डॉ गोपाल शरण सिंह समेत पांच दर्जन को नप ने दी नोटिस

स्पष्टीकरण के लिए 15 दिनों का दिया समय, फिर एक से दस लाख रुपये तक होगा जुर्माना
ग्राउंड फ्लोर प्लस टू तक दस मीटर व प्लस थ्री तक 12 मीटर की ऊंचाई के अनुपालन का भी हुआ है उल्लंघन
सहरसा : नियम कानून को ताक पर रख भवन निर्माण करने वालों के विरुद्ध नगर परिषद पूरी तरह ऑपरेशनल मूड में आ गया है. निर्धारित नियमों के विरुद्ध संरचना करने वाले पांच दर्जन से अधिक लोगों को अब तक नोटिस देकर 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. जबकि नोटिस भेजने का सिलसिला लगातार जारी है. स्पष्टीकरण के बाद जांच और फिर उन पर एक से दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने सहित अन्य कार्रवाई की जायेगी. नप ने बताया कि नगर परिषद से बिना नक्शा पास कराये अथवा ग्राउंड फ्लोर प्लस टू या प्लस थ्री की निर्धारित ऊंचाई के निर्धारित मानक का पालन नहीं करने वाले लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है. नप ने बताया कि कई लोगों ने सड़क अथवा नाले का भी अतिक्रमण कर लिया गया है.
2000 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से जुर्माना
नगर परिषद से बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण करने वालों की सूची में दहलान चौक के अर्जुन दहलान, वार्ड नंबर 20 में भवन बना रहे डॉ गोपाल शरण सिंह, कपड़ा पट्टी के पवन खेतान, बटराहा वार्ड नंबर 23 के सुरेश झा, बटराहा की ही नूतन मिश्रा, गौतम नगर के डॉ डीएन यादव, वार्ड नंबर 12 के बिनोद शंकर झा, वार्ड नंबर दो के नरेश सिंह, वार्ड नंबर 32 की नीलम कुमारी, सुनील सिंह, रमण सिंह, वार्ड नंबर 33 के रावेंद्र प्रसाद चौधरी, वार्ड नंबर 35 की सुधा रानी, वार्ड नंबर 14 के कृष्ण कुमार सहित दर्जनों अन्य शामिल हैं. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी नीलाभ कृष्ण ने बताया कि सरकार के निर्देश पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस देकर स्पष्टीकरण देने के लिए 15 दिनों का समय दिया जा रहा है. स्पष्टीकरण के बाद नगर परिषद उसका भौतिक सत्यापन कर जुर्माना लगाने सहित अन्य कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया कि दो हजार रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से सूद सहित जुर्माने की राशि वसूली जायेगी.
नप से नक्शा पास कराना है आसान
नप के कार्यपालक पदाधिकारी नीलाभ कृष्ण ने कहा कि नगर परिषद से नक्शा बनवाना व पास कराना काफी आसान है. जिस भूखंड पर घर बनाना है. उसके केवाला के अंचल रसीद के बाद नगर परिषद से नामांतरण कराना होता है. उसके बाद आर्किटेक्ट के पास नक्शा बनाने के लिए भेज दिया जाता है. फिर उसका ऑनलाइन शुल्क तय हो जाता है. नक्शा बनने के बाद उसका प्रिंट उस व्यक्ति को देकर उसी अनुसार भवन निर्माण कराने की अनुमति दे दी जाती है. कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि खाली भूखंड का केवाला व अंचल रसीद जमाकर भी नक्शा बनवाया जा सकता है.
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