मटर में मिला रहा था हरा रंग

Updated at : 13 Sep 2017 4:54 AM (IST)
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मटर में मिला रहा था हरा रंग

सहरसा : आने वाले महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों को देखते हुए शहर के मिठाई दुकानों पर गुणवत्तापूर्ण मिठाई की जांच सदर एसडीओ व सदर एसडीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया. जिसके तहत शहर के कई दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए गये. जांच के क्रम में श्रीनिवास बंगाली बाजार मिठाई की दुकान में मटर में […]

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सहरसा : आने वाले महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों को देखते हुए शहर के मिठाई दुकानों पर गुणवत्तापूर्ण मिठाई की जांच सदर एसडीओ व सदर एसडीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया. जिसके तहत शहर के कई दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए गये. जांच के क्रम में श्रीनिवास बंगाली बाजार मिठाई की दुकान में मटर में हरा रंग मिले होने के संदेह पर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है. जानकारी देते सदर एसडीओ सौरभ जोड़वाल एवं सदर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए मिठाई में नकली खोया, नकली बूंदी, मिठाई में कलर इत्यादि की शिकायत प्राप्त हुई है.

संयुक्त जांच में अग्निशमन मापदंडों के लिए जिला अग्निशमन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह भी साथ थे. जिन्होंने मिठाई की दुकान में रसोई में अग्निशमन मापदंडों की भी जांच की. उन्होंने बताया कि सभी दुकानों से तैयार मिठाइयों के सैंपल लिये गये हैं. जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जायेगा. श्रीनिवास स्वीट्स में मटर में हरा रंग मिलाते हुए पाया गया है.

उस दुकान पर सैंपल लेकर आगे कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि संयुक्त रूप से इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी तथा त्योहार को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जायेगी.

पटाखों की दुकान का अनापत्ति अग्निशमन पदाधिकारी से मिलता है. सभी दुकानदारों की अनापत्ति प्रमाण पत्र की समय सीमा समाप्त हो चुकी है. पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्निशमन पदाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है. इसके बाद उन दुकानों की भी संयुक्त जांच की जायेगी. वहीं कोटपा के अंतर्गत सदर एसडीपीओ श्री तिवारी के नेतृत्व में चालान काटा गया. कोटपा के अंतर्गत चालान काटने के साथ आम जनता को जागरूक भी किया गया. उन्होंने कहा कि कोटपा की धारा 4 के अंतर्गत सावर्जनिक क्षेत्र पर धूम्रपान वर्जित है. इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के निकट तंबाकू उत्पाद बेचना एवं 18 साल से छोटे व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना गैर कानूनी है. उन्होंने दुकान मालिकों को अपनी दुकान में चेतावनी लगाने का निर्देश दिया. इसका उल्लंघन करने वालों से 200 रुपये तक जुर्माना वसूल किया गया. उन्होंने कहा कि नकली मिठाई के संबंध में भी आम जनता का जागरूक होना आवश्यक है. नकली मिठाइयों का स्वास्थ्य एवं खासकर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर अत्यंत विपरीत असर पड़ सकता है. प्रशासन के साथ इसमें आम जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है. नकली मिठाइयों की सूचना के बारे में कोई भी व्यक्ति सदर एसडीओ या सदर एसडीपीओ को जानकारी दी जा सकती है. टीम में कार्यपालक दंडाधिकारी सदर अरविंद कुमार मिश्र, फ़ूड इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार भी साथ थे.
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