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हत्या के आरोप से एमएलसी बरी

– पूर्व विधायक के पति की हत्या का था आरोप सासाराम (कोर्ट) : मंडल कारा में बंद दिनारा के पूर्व विधायक सीता सुंदरी देवी के पति अरुण सिंह की हुई मौत में हत्या के आरोप से घिरे यूपी के विधान पार्षद विनीत सिंह समेत दो लोगों को को कोर्ट ने बरी कर दिया. मुकदमा की […]

पूर्व विधायक के पति की हत्या का था आरोप

सासाराम (कोर्ट) : मंडल कारा में बंद दिनारा के पूर्व विधायक सीता सुंदरी देवी के पति अरुण सिंह की हुई मौत में हत्या के आरोप से घिरे यूपी के विधान पार्षद विनीत सिंह समेत दो लोगों को को कोर्ट ने बरी कर दिया.

मुकदमा की सुनवाई पूरी करते हुए तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आरपी अस्थाना ने विधान पार्षद विनीत सिंह एक अन्य आरोपित मुन्ना सिंह (मोर सराय) पूर्व विधायक के पति को मिठाई में जहर देकर मारने का आरोप से मुक्त किया.

सत्रवाद संख्या– 564/2008 में शनिवार को कोर्ट ने अंतिम रूप से फैसला सुनाया. गौरतलब है कि मंडल कारा में बंद पूर्व विधायक के पति अरुण सिंह की मौत 25 जून, 2005 को हो गयी थी. इस संबंध में पंडितपुरा निवासी मनोज सिंह ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था. इसके बाद कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुफ स्सिल थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एमएलसी विनीत सिंह मुन्ना सिंह के विरुद्ध साजिश के तहत हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज की थी. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट ने आठ अगस्त , 2011 को दोनों आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र गति कर विचारण शुरू किया था. विचारण उपरांत आरोपितों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने की वजह से न्यायाधीश ने उन्हें बरी किया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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