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सासाराम (कार्यालय) : 90 के दशक में बिहार में चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री सह सांसद लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया है. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत कुल 44 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया. हालांकि अभी सजा नहीं सुनायी गयी. तीन […]

सासाराम (कार्यालय) : 90 के दशक में बिहार में चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री सह सांसद लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया है.

इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत कुल 44 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया. हालांकि अभी सजा नहीं सुनायी गयी. तीन अक्तूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी दोषियों को फैसला सुनाया जायेगा. सीबीआइ के अभियोजक बीएमपी सिंह ने फैसले के बाद बातचीत में बताया कि लालू यादव जगन्नाथ मिश्र को अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है.

गौरतलब है कि लालू प्रसाद अन्य आरोपितों पर पशुपालन विभाग के चाईबासा कोषागार से 1990 में 37.5 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकालने का आरोप है. सीबीआइ कोर्ट से सजा मिलने के तुरंत बाद लालू प्रसाद अन्य दोषियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस ने बिरसा मुंडा जेल ले जाया गया. लालू प्रसाद अन्य को इस मामले में कितनी सजा होगी इस पर बहस मंगलवार को होगी और तीन अक्तूबर को जैसे ही उन्हें सजा मिलेगी, उनकी संसद सदस्यता भी खत्म हो जायेगी.

इस फैसले से जहां लालू प्रसाद का राजनैतिक जीवन खत्म होने के आसार नजर रहा है. वहीं पार्टी में भी नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना नजर रही है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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