राज्य निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के बाद उठाया कदम
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तीन संतान होने पर वार्ड पार्षद की सदस्यता रद्द
राज्य निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के बाद उठाया कदम नोखा नगर पंचायत की वार्ड पार्षद हैं पुष्पा देवी सासाराम/नोखा : नोखा नगर पंचायत की वार्ड आठ की पार्षद पुष्पा देवी की सदस्यता को राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द करते हुए इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया है. यह कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त […]
नोखा नगर पंचायत की वार्ड पार्षद हैं पुष्पा देवी
सासाराम/नोखा : नोखा नगर पंचायत की वार्ड आठ की पार्षद पुष्पा देवी की सदस्यता को राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द करते हुए इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया है. यह कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने नजमा खातून के आवेदन पर सुनवाई करते हुए किया है. गौरतलब है कि 2016 में नगर पंचायत के चुनाव में नोखा नगर पंचायत के वार्ड आठ से पुष्पा देवी ने जीत दर्ज की थी. चुनाव में प्रत्याशी रही नजमा खातून ने राज्य निर्वाचन आयोग में अपील की थी कि नगर पालिका चुनाव अधिनियम के अनुसार 4 अप्रैल, 2008 के बाद तीन संतान रहनेवाले नगरवासी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे.
इस अधिनियम का पुष्पा देवी ने उल्लंघन किया है. चार अप्रैल, 2008 के बाद उनकी तीन संतान है. नजमा खातून के आवेदन पर राज्य निर्वाचन आयोग ने वाद संख्या 14/2018 की सुनवाई की. नजमा खातून की तरफ से अधिवक्ता रंजीत चौबे व पुष्पा देवी की तरफ से राकेश नारायण सिंह ने अपना पक्ष रखा. जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से वरीय उप समाहर्ता गयन राम उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा. इसमें पुष्पा देवी ने के अधिवक्ता अपने पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी तीसरी संतान अमृता कुमारी को बृज बिहारी प्रजापति को गोद दे दिया गया है. तीसरी संतान से कोई लेना देना नहीं है. तीनों जीवित संतान होने के प्रमाण होने के बाद व नगर पंचायत के चुनाव प्रभारी भूमि सुधार उप समाहर्ता की जांच रिपोर्ट 08/12/17 के जांच रिपोर्ट के आधार पर पुष्पा कुमारी की 4 अप्रैल, 2008 के बाद तीन संतान होने के आरोप में सदस्यता को निरहित (रद्द) कर दिया. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने ज्ञापांक 1052 में डीएम व नगर पंचायत को पत्र लिख कर पुष्पा देवी की सदस्यता को रद्द कर सूचना दे दी है. आगे इसे भरने की कार्रवाई की जायेगी.
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