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चोरी की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर पोठिया थानाध्यक्ष निलंबित

Updated at : 27 Aug 2025 7:07 PM (IST)
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चोरी की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर पोठिया थानाध्यक्ष निलंबित

पूर्णिया.

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पूर्णिया. चोरी की प्राथमिकी दर्ज नहीं करना एक थानाध्यक्ष को महंगा पड़ा. हद तो तब हो गयी जब वरीय पुलिस पदाधिकारी ने उन्हें केस दर्ज करने का आदेश दिया था. पूर्णिया के डीआइजी ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है. यह मामला कटिहार जिले के पोठिया थाना का है. इस मामले में पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआइजी प्रमोद कुमार मंडल ने कटिहार जिले के पोठिया थाना के तात्कालीन थानाध्यक्ष विवेक कुमार को निलंबित कर दिया है.दरअसल, विगत 19 अगस्त को आवेदक शिवेश कुमार, पिता स्व. शिवनन्दन चौधरी, ग्राम – बरारी (भागलपुर), कृषि समन्वयक सह प्रक्षेत्र प्रभारी समेली के यहां चोरी हो गयी थी. उन्होने पोठिया थानाध्यक्ष को इस संबंध में आवेदन दिया था. डीआइजी ने आवेदक द्वारा पोठिया थाना के थानाध्यक्ष पुअनि विवेक कुमार को दिये गये चोरी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश उन्होने दूरभाष पर दिया था. पांच दिनो तक पोठिया थानाध्यक्ष द्वारा प्राप्त आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. इसके बाद डीआइजी द्वारा यह कार्रवाई की गयी. आदेश पत्र में कहा गया है कि निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस केन्द्र, पूर्णिया रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ARUN KUMAR

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