14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, चिन्हित किये गये 4850 लंबित मामले

Updated at : 10 Mar 2026 6:14 PM (IST)
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14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, चिन्हित किये गये 4850 लंबित मामले

चिन्हित किये गये 4850 लंबित मामले

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व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के लिए 15 पीठ का किया गया गठन पूर्णिया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 14 मार्च को व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ तीनों अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के प्रांगण में इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, एनआई एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, माप-तौल के मामले, वन संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा. सभी वादकारीगण 14. मार्च को व्यवहार न्यायालय प्रांगण में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निष्तारण समझौता के आधार पर कराने का सुअवसर प्राप्त करें. उन्होने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय के लगभग 4850 लंबित मामले को चिन्हित किया गया है.चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीडितों को नोटिस भेजा गया है. वहीं पूर्व-वाद के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी०एस०एन०एल० एवं अन्य से संबंधित लगभग 23000 बकायेदारों / ऋणियों को नोटिस भेजा गया है. जिन वादकारियों एवं विपक्षियों को लोक अदालत से पूर्व आपसी सुलहनामा के आधार पर मामले को निपटारा कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय में पहुंचकर मामले का निपटारा करा सकते हैं. वाद निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के लिए लगभग 15 पीठ का गठन किया जाएगा. वहीं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए 01-01 पीठ का गठन किया गया है. पक्षकारों के सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है उनका वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा. आमजनों के सुविधा के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जहां पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है.

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