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जमाबंदी रैयत अगर जीवित है तो वंशावली देने की जरूरत नहीं : सीओ

Updated at : 14 Sep 2024 6:57 PM (IST)
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जमाबंदी रैयत अगर जीवित है तो वंशावली देने की जरूरत नहीं : सीओ

जमीन सर्वे

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भवानीपुर. प्रखंड परिसर के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी आलोक कुमार शर्मा और अंचलाधिकारी ईशा रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को जमीन सर्वे को लेकर बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रखंड क्षेत्र के प्रतिनिधि के साथ-साथ बीपीआरओ रूपेश कुमार शामिल थे. जमीन सर्वे को लेकर अंचलाधिकारी ईशा रंजन ने अहम बात की जानकारी दी. सीओ ईशा रंजन ने बताया कि प्रपत्र 2 में रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को अंचल कार्यालय के सर्वे शिविर में जमा करना होगा. खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा प्रपत्र 3 (1) में वंशावली स्वयं तैयार कर राजस्व की छायाप्रति सघोषणा के साथ संलग्न कर अंचल कार्यालय के सर्व स्थल पर जमा करना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया यदि जमीन का क्रय, दान की भूमि, बासगीत पर्चा हो तो दस्तावेज सघोषणा के साथ आवेदन के साथ संलग्न कर दस्तावेज जमा करना होगा. जमाबंदी रैयत यदि जीवित है तो वह सिर्फ सघोषणा का प्रपत्र 2 देंगे. उन्हें वंशावली नहीं देनी होगी. प्रखंड विकास पदाधिकारी आलोक कुमार शर्मा ने भी सर्वे से संबंधित उपस्थित लोगों को अहम जानकारी दी. मौके पर मुखिया मनोज कुमार सिंह, पैक्स अध्यक्ष तबरेज आलम, मुखिया प्रतिनिधि दौलत सिंह, मुखिया प्रतिनिधि सुमन कुमार सुमन, मुखिया वेदानंद मंडल सहित दर्जन भर प्रतिनिधि एवं सर्वे कर्मी मौजूद थे. फोटो. 14 पूर्णिया 18-बैठक में उपस्थित पदाधिकारी एवं अन्य.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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