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राष्ट्रीय लोक अदालत में हो अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन

Updated at : 13 Nov 2024 7:05 PM (IST)
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राष्ट्रीय लोक अदालत में हो अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन

आगामी 14 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, प्राधिकार की तैयारी तेज

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सफलता को ले सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने दिये दिशा निर्देश

पूर्णिया

आगामी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है. इसकी सफलता को लेकर अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. इसमें ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिये गये. यह राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्णिया व्यवहार न्यायालय के साथ-साथ बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी अनुमंडलीय न्यायालय में भी आयोजित की जाएगी. अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पल्लवी आनंद की अध्यक्षता हुई बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की उपस्थिति रही.

बैठक में बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सामान्य आपराधिक मामले, एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना, बीमा दावा-विवाद के मामले, श्रम विभाग, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद, भू अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन से संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी विवादों का समझौता के आधार पर निपटारा किया जाएगा. बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव द्वारा लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निष्पादन को लेकर लगातार संबंधित विभागीय पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है.

बैठक में अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित कर पक्षकारों एवं पीड़ितों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया. उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संबंधित पंचायत के मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पीड़ित पक्षकारों को लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामले का निष्पादन कराने के लिए जागरूक करें. कहा गया कि जिन पक्षकारों एवं पीड़ितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी होता है तो भी वे राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित न्यायालय पहुंचकर अपने-अपने विवादों का निष्पादन करा सकते हैं.

बैठक में यह जानकारी दी गयी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विवादों के निष्पादन में किसी तरह का खर्च नहीं लगता है. तत्काल विवाद को निष्पादित कर दिया जाता है. बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को आयोजित लोक अदालत का गहन प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी तथा संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित थे.

फोटो. 13 पूर्णिया 24- जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव, पल्लवी आनंद.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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