जब जरूरत हो तभी करायें बुकिंग, पर्याप्त मात्रा में है गैस का स्टॉक

Updated at : 17 Mar 2026 5:35 PM (IST)
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जब जरूरत हो तभी करायें बुकिंग, पर्याप्त मात्रा में है गैस का स्टॉक

पर्याप्त मात्रा में है गैस का स्टॉक

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डीएम-एसपी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय गैस प्रबंधकों की हुई बैठक

पूर्णिया. आमलोगों तक एलपीजी गैस सुलभ तरीके से पहुंचे इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है. इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत की संयुक्त अध्यक्षता में क्षेत्रीय गैस प्रबंधक आइओसीएल,बीपीसीएल, एचपीसीएल एवं गैस पाइपलाइन के प्रबंधक के साथ एक बैठक हुई. बैठक के क्रम में एलपीजी के क्षेत्रीय प्रबंधक ने जानकारी दी कि गैस की कोई किल्लत नहीं है. पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है. इसी प्रकार आइओसीएल के पास सोमवार को 10500, बीपीसीएल के पास 12000 एवं एचपीसीएल के पास 11000 का स्टॉक उपलब्ध है. समीक्षा के दौरान संबंधित क्षेत्रीय गैस प्रबंधक ने बताया कि प्रतिदिन लगभग उक्त कंपनियों से 3000 से 4000 सिलेंडर ही उपभोक्ताओं के द्वारा मांग की जाती है. इसलिए किसी भी प्रकार से गैस की किल्लत नहीं है. जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में उपभोक्ताओं से यह भी अपील की गई थी कि अपना गैस सिलेंडर संबंधित एजेंसी में ही बुकिंग करायें और पूर्व की तरह ही उन्हें होम डिलीवरी की सेवा एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से दी जाएगी. इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. जब आपको गैस की आवश्यकता हो तभी नियमानुसार गैस सिलेंडर के लिए बुकिंग करायें. बैठक के क्रम में एलपीजीगैस एजेंसी के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा बताया गया कि गैस की किल्लत नहीं है. पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है. जिलाधिकारी ने सभी क्षेत्रीय गैस एजेंसी के प्रबंधकों को अवगत कराया कि जिले में संचालित सभी एलपीजी गैस एजेंसियों के कार्यप्रणाली का निरीक्षण एवं जांच के लिए टीम का गठन किया गया है. जांच टीम एजेंसियों के स्टॉक, वितरण व्यवस्था, बुकिंग प्रक्रिया,उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन की गहन जांच कर रही है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच के दौरान किसी भी एजेंसी द्वारा गैस की जमाखोरी,कालाबाजारी, उपभोक्ताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, अनियमित वितरण या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. आवश्यक होने पर लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.साथ ही अवैध रूप से कालाबाजारी के लिए एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी करने वालों को भी चिन्हित कर कारवाई करने हेतु निदेश दिया गया है.

सहायता के लिए संपर्क करें

किसी भी प्रकार की सहायता या सूचना के लिए आपदा प्रबंधन जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर: 06454-242319/242317/242320 पर करे संपर्क.

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ARUN KUMAR

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