पुराने वाहनों के परमिट व रूट में कोई परिवर्तन नहीं
Updated at : 26 Sep 2019 6:58 AM (IST)
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पूर्णिया : प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय कक्ष में बुधवार को प्रमंडलीय परिवहन प्राधिकार की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त डाॅ सफीना ए.एन ने की. बैठक में सर्व प्रथम पिछले माह हुई परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिए गये सभी निर्णयों की संपुष्टि की गयी. बैठक में कुल 95 परमिट की स्वीकृति पर विचार किया […]
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पूर्णिया : प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय कक्ष में बुधवार को प्रमंडलीय परिवहन प्राधिकार की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त डाॅ सफीना ए.एन ने की. बैठक में सर्व प्रथम पिछले माह हुई परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिए गये सभी निर्णयों की संपुष्टि की गयी. बैठक में कुल 95 परमिट की स्वीकृति पर विचार किया गया.
परमिट की स्वीकृति के विचार के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि परमिट निर्गत की तिथि से 06 माह तक परमिट प्रत्यार्पित नहीं किए जाएंगे, न ही समय में कोई संशोधन ही किया जाएगा.
पुराने वाहन खरीदने की स्थिति में पूर्व का परमिट प्रत्यार्पित करना होगा.पुन: उसी रूट का परमिट दिया जाएगा. वाहन मालिक को पूर्व के वाहन मालिक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करना होगा कि पूर्व में परिचालित रूट लाभकारी नहीं था तभी नये रूट का परमिट देने पर विचार किया जा सकता है.
आयुक्त ने सभी डीटीओ व एमभीआइ को निर्देश दिया कि वे वाहनों की सघन जांच करें. उन्होंने वाहनों में सभी सुसंगत कागजात उपलब्ध होने पर ही वाहन परिचालन सुनिश्चित कराने तथा सभी स्कूल बसों की जांच करने का निर्देश दिया. विभागीय मापदंड के अनुकूल ही स्कूल बसों का परिचालन कराना सुनिश्चित कराएं.
बता दें कि इससे पहले वाहनों की बिक्री होने पर पूर्व से निर्गत वाहनों का परमिट नये वाहन मालिक द्वारा प्रत्यार्पित कर नये रूट का परमिट प्राप्त कर परिचालन करते रहे हैं. इससे अधिकांश वाहनों की समय सारणी में कम समय का अंतर या दो बस का एक ही समय मिलने से वाहन मालिकों के बीच प्राय: तकरार की स्थिति बन जाते थे. अब नये नियमों के अनुकूल कोई तकरार होने की संभावना नहीं रहेंगे.
बैठक में आयुक्त के सचिव राजेश कुमार चौधरी, परिवहन प्राधिकार के सदस्य आमोद मंडल, प्रमंडल के सभी डीटीओ, एमभीआइ,बस एवं ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद थे.
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