कांग्रेस पार्टी व उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पर अभियोग पत्र दायर
Updated at : 20 Mar 2019 5:30 AM (IST)
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पूर्णिया कोर्ट : देश के प्रधानमंत्री मोदी के नाम को गलत ढंग से उच्चारित करने को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कमल के न्यायालय में कांग्रेस पार्टी व उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के विरुद्ध एक अभियोग पत्र दायर किया गया है. यह परिवाद पूर्णिया के वरीय अधिवक्ता अवधेश कुमार तिवारी ने दायर किया है. […]
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पूर्णिया कोर्ट : देश के प्रधानमंत्री मोदी के नाम को गलत ढंग से उच्चारित करने को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कमल के न्यायालय में कांग्रेस पार्टी व उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के विरुद्ध एक अभियोग पत्र दायर किया गया है.
यह परिवाद पूर्णिया के वरीय अधिवक्ता अवधेश कुमार तिवारी ने दायर किया है. अभियोग पत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 तथा 502 के तहत यह अभियोग पत्र दायर किया गया है.
दरअसल 17 मार्च को एक टीवी चैनल द्वारा प्रायोजित ‘बंदे मातरम’ कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खचाखच भरे दर्शकों के समक्ष कहा कि ‘मोदी’ जो देश के प्रधानमंत्री हैं और संवैधानिक पद पर आसीन है, उनके बारे में काफी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि MODI यानी एम का मतलब मसुद अजहर, ओ का मतलब ओसामा बिन लादेन, डी का मतलब दाउद इब्राहिम तथा आई का मतलब आईएसआई पाकिस्तान का जासूसी संगठन.
इस तरह इन्होंने देश को ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों का भी अपमानित किया. हमलोग देश के जिम्मेवार नागरिक हैं इसलिए इनके विरुद्ध मुकदमा दायर करके संज्ञान लेने की गुजारिश किया है. उक्त मुकदमे को भाष्कर कुमार सिंह व अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से दायर किया गया है.
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