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दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 10 वर्षों की सजा

Updated at : 12 Nov 2025 11:47 PM (IST)
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दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 10 वर्षों की सजा

पटना स्थित विशेष अदालत ने दुष्कर्म के जुर्म में बुधवार को एक युवक को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 70 हजार रुपयों का जुर्माना भी किया.

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न्यायालय संवाददाता, पटना पटना स्थित विशेष अदालत ने दुष्कर्म के जुर्म में बुधवार को एक युवक को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 70 हजार रुपयों का जुर्माना भी किया. दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद खाजेकलां थाने के मीर गुलाबीबाग गांव के जयकिशुन कुमार को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2024 में दोषी ने एक मानसिक रूप से कमजोर युवती के घर में प्रवेश कर उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामले की प्राथमिकी पटना के खाजेकलां थाने में दर्ज की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KUMAR PRABHAT

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KUMAR PRABHAT is a contributor at Prabhat Khabar.

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