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अनोखे फैसलों के कारण चर्चा में रहने वाले जानिए कौन हैं जज अविनाश, जिन पर पुलिस वालों ने किया हमला

अपने अनोखे फैसलों को लेकर मधुबनी के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 (ADJ-1) अविनाश कुमार अक्सर चर्चा में रहते हैं. करीब दो साल पटना में रहने के बाद 26 मार्च 2021 को अविनाश कुमार की झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में ADJ प्रथम के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई.

पटना. अपने अनोखे फैसलों को लेकर मधुबनी के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 (ADJ-1) अविनाश कुमार अक्सर चर्चा में रहते हैं. करीब दो साल पटना में रहने के बाद 26 मार्च 2021 को अविनाश कुमार की झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में ADJ प्रथम के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई. यहां आने के बाद अविनाश कुमार अपने जजमेंट को लेकर लगातार चर्चित रहे हैं. झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में वे अनोखी शर्तों पर जमानत देने के कारण जाने जाते हैं. पटना हाईकोर्ट ने 24 सितंबर 2021 को उनके जजमेंट पर रोक लगाने को लेकर एक आदेश भी जारी किया था. बहरहाल वे अब खुद पर हुए हमले के कारण चर्चा में हैं.

कौन हैं जज अविनाश कुमार ?

46 वर्षीय अविनाश कुमार मूल रूप से वैशाली के रहने वाले हैं. हाजीपुर के कोनहारा चौक की श्रीकृष्णापुरी कॉलोनी में उनका पैतृक आवास है. साल 2018 में उन्होंने बिहार सुपीरियर जुडिशल सर्विसेस एग्जाम पास किया. इसके बाद 16 अगस्त 2018 को उनकी पहली पोस्टिंग पटना में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज पद पर हुई.

गुरुवार को हुआ था जज पर हमला

जज अविनाश कुमार पर उनके चैंबर में घुसकर गुरुवार को ​​​​घोघरडीहा थाने के दो पुलिस पदाधिकारियों थाना प्रभारी गोपाल प्रसाद यादव और एसआई अभिमन्यु शर्मा ने हमला कर दिया.अपनी FIR में उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी और एसआई ने उनके साथ पहले अभद्र व्यवहार किया. इसके बाद उनके साथ मारपीट किया. इसका विरोध करने पर थाना प्रभारी ने अपनी रिवाल्वर निकालकर हमपर तान दिया और हमें जान से मारने की धमकी दी.

इन शर्तों पर देते थे जमानत

23 अगस्तः मधेपुर थाना कांड सं। 164/20 में आरोपी नीतीश कुमार यादव को पांच गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की शर्त पर जमानत दी.

28 अगस्तः अंधरामठ थाना कांड सं। 184/19 में आरोपी नीरज कुमार साफी को पांच गरीब अनपढ़ महिला व लड़की को साक्षर बनाने की शर्त पर जमानत दी.

1 सितंबरः झंझारपुर थाना के एक मामले में आरोपी मो. रुस्तम को नाला सफाई की शर्त पर जमानत दी.

11 सितंबरः भैरवस्थान थाना कांड सं। 70/21 में आरोपी मो. सवीर को पांच बेरोजगारों को काम के हुनर सिखाने की शर्त पर जमानत दी

12 सितंबरः फुलपरास थाना कांड सं। 187/21 में आरोपी राजीव कुमार व नीतीश कुमार को बाढ़ पीड़ितों में मुफ्त दाल बांटने की शर्त पर जमानत दी

15 सितंबरः खुटौना थाना कांड सं। 122/20 में आरोपी राम कुमार राम को निर्माणाधीन मंदिर में मुफ्त श्रमदान की शर्त पर जमानत दी .

21 सितंबरः लौकहा थाना कांड सं। 130/21 में आरोपी ललन साफी को गांव की महिलाओं का छह माह तक मुफ्त कपड़ा सफाई व आयरन की शर्त पर जमानत दी.

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