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परिवहन सचिव ने सभी डीटीओ को दिया निर्देश

वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर व पता अपडेट नहीं रहने पर अब वाहन मालिकों, चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.

वाहन व लाइसेंस के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखना अनिवार्य

परिवहन सचिव ने समीक्षा के दौरान सभी डीटीओ को दिया निर्देश

संवाददाता, पटना

वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर व पता अपडेट नहीं रहने पर अब वाहन मालिकों, चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. ऐसे वाहन मालिक,चालकों से जुर्माना वसूला जायेगा.संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है. इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को सभी डीटीओ को निर्देश दिया है.

एक माह के अंदर मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से करा लें अपडेट: परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने आम लोगों से अपील की है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें. इसके लिए एक माह का समय दिया गया है. इसके बाद वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक एवं मालिक पर कार्रवाई की जायेगी.

देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर : मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है.नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे.

नंबर अपडेट से संबंधित जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर पर करें कॉल : मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नंबर जारी किया गया है.कार्यालय अवधि में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 06122547212 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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Prabhat Khabar News Desk
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