सावधान! बिहार में ट्रैफिक पुलिस वालों के वर्दी पर लगा होगा कैमरा, ये गलती की तो खुद कट जाएगा चालान

(सांकेतिक)
Bihar News: बिहार में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब तुरंत कार्रवाई होगी. ट्रैफिक पुलिस को बॉडी वॉर्न कैमरे दिए जा रहे हैं, जिससे हर गलती रिकॉर्ड होगी और तुरंत ई-चालान कटेगा. यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए लागू की गई है.
Bihar News: बिहार सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था में सख्ती और पारदर्शिता लाने के लिए एक तकनीकी कदम उठाया है. अब पटना समेत राज्य के सभी बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे पहनेंगे. इन कैमरों के जरिए न सिर्फ सड़क पर होने वाले ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रिकॉर्ड किया जाएगा, बल्कि लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से लिंक कर तुरंत ई-चालान भी जारी होगा.
ई-चालान प्रक्रिया में आएगा पारदर्शिता और तेजी
पुलिस मुख्यालय ने इस परियोजना के लिए कुल 7000 से ज्यादा बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे हैं. इनमें से करीब 1000 कैमरे रेलवे ट्रैक और स्टेशन क्षेत्र में गश्ती करने वाले पुलिसकर्मियों को भी दिए जाएंगे. परियोजना पर करीब 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. अब ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कैमरे हर समय चालू रखना होगा, और यदि कोई पुलिसकर्मी जानबूझकर कैमरा बंद करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई तय है.
वरिष्ठ अधिकारी कर सकेंगे लाइव निगरानी
इन कैमरों से जुड़ी रिकॉर्डिंग की निगरानी के लिए विशेष डैशबोर्ड बनाए जा रहे हैं. इससे वरीय अधिकारी रियल टाइम में फुटेज देख सकेंगे. यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस पर दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच की जाएगी.
बिना हेलमेट, ओवरस्पीड और रेड लाइट जंप पर तुरंत चालान
इस नई व्यवस्था से ट्रैफिक पुलिस को बिना रुकावट डिजिटल चालान काटने में सहूलियत मिलेगी. बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, रेड लाइट तोड़ना, मोबाइल पर बात करना, नशे में ड्राइविंग और गति सीमा का उल्लंघन करने जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी.
नागरिकों को चेतावनी: नियम तोड़ने पर मिलेगी कड़ी सजा
परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सभी यातायात नियमों का पालन करें. वाहन चलाते समय हेलमेट और सीटबेल्ट का प्रयोग करें, नशे में गाड़ी न चलाएं और वाहन के दस्तावेज हमेशा अद्यतन रखें. ई-चालान की स्थिति जानने और भुगतान करने के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट state.bihar.gov.in या परिवहन सेवा पोर्टल echallan.parivahan.gov.in का उपयोग करें. चालान का भुगतान 60 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है, अन्यथा कोर्ट से समन जारी हो सकता है. गलत चालान की स्थिति में नजदीकी थाने या परिवहन विभाग की शिकायत प्रणाली से संपर्क करें.
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By Anshuman Parashar
अंशुमान पराशर पिछले दो वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के लिए बिजनेस की लेटेस्ट खबरों पर काम कर रहे हैं. इसे पहले बिहार की राजनीति, अपराध पर भी इन्होंने खबरें लिखी हैं. बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और विस्तृत राजनीतिक कवरेज किया है.
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