Traffic Challan: बिहार में परिवहन विभाग की व्यवस्था से परेशान वाहन मालिकों के लिए एक राहत की खबर है. गलत चालान और जुर्माने की शिकायत के लिए अब उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. मोबाइल एप पर वह जल्द ही शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने एप विकसित करने का निर्देश राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) को दिया है.
अन्य शहर में कट जाता है चालान
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गाड़ियां घर में होती हैं और चालान दूर के किसी शहर में कट जाता है. इस एप के माध्यम से वाहन मालिक (बाइक सहित) या चालक गड़बड़ी को अपलोड कर तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसका समाधान भी तुरंत किया जाएगा.
रोजाना 10 लाख से अधिक हो रही जुर्माना वसूली
जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में वाहन चेकिंग से रोजाना 200 से अधिक बाइक और 50 से अधिक तिपहिया-चौपहिया वाहनों का ई-चालान काटा जा रहा है. मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर औसतन साढ़े चार से पांच लाख रुपये वसूला जा रहा है. साथ ही ट्रक से ओवरलोडिंग, नो-पार्किंग, परमिट उल्लंघन आदि को लेकर रोजाना पांच लाख से अधिक की राशि बतौर जुर्माना वसूला जा रहा है.
बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें
इन समस्याओं का होगा समाधान
- हर तरह की गाड़ियों का पुलिस द्वारा अनावश्यक फोटो खींच कर जुर्माना लगाने का मोबाइल पर मैसेज आ रहा है.
- आरटीए में परमिट निर्धारित समय पर नवीकरण में आवेदन देने पर लगभग छह महीने का समय लगता है.
- स्वीकृत परमिट को जारी करने में चार महीने तक का समय लिया जाता है. जबकि डाक द्वारा इसे एक सप्ताह में भेजने का नियम है.
- बहुत सारी गाड़ियां रोड में परिचालन नहीं करने पर भी जुर्माने का मैसेज आ जाता है.
इसे भी पढ़ें: यात्रियों के लिए खुशखबरी! बिहार के इन तीन रूटों की चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों पर आया बड़ा अपडेट

